Thursday, April 25, 2024

Breaking News

   एमसीडी में एल्डरमैन की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर SC 8 मई को करेगा सुनवाई     ||   यूक्रेन से युद्ध में दिसंबर से अब तक रूस के 20000 से ज्यादा लड़ाके मारे गए: अमेरिका     ||   IPL: मैच के बाद भिड़ गए थे गौतम गंभीर और विराट कोहली, लगा 100% मैच फी का जुर्माना     ||   पंजाब में 15 जुलाई तक सरकारी कार्यालयों में सुबह 7:30 बजे से दोपहर दो बजे तक होगा काम     ||   गैंगस्टर टिल्लू की लोहे की रोड और सूए से हत्या, गोगी गैंग के 4 बदमाशों ने किया हमला     ||   सुप्रीम कोर्ट ने 'द केरल स्टोरी' पर बैन लगाने की मांग वाली याचिका पर तुरंत सुनवाई से किया इनकार     ||   नीतीश कटारा हत्याकांड: SC में नियमित पैरोल की मांग करने वाली विशाल यादव की याचिका खारिज     ||   'मैंने सिर्फ इस्तीफा दिया है, बाकी काम करता रहूंगा' नेताओं के मनाने पर बोले शरद पवार     ||   सोनिया गांधी दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में भर्ती    ||   कर्नाटक हिजाब केस में SC ने तुरंत सुनवाई से इंकार किया    ||

ताज को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार को फिर लगाई फटकार, पूछा- इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है?

अंग्वाल न्यूज डेस्क
ताज को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार को फिर लगाई फटकार, पूछा- इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है?

नई दिल्ली। दुनिया के 7 अजूबों में शामिल ताजमहल की सुरक्षा और देखभाल को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से केंद्र और राज्य सरकार को फटकार लगाई है। जस्टिस मदन लोकुर ने यूपी सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि आप विजन डाॅक्यूमेंट क्यों पेश कर रहे हैं? क्या इसमें फिर से संशोधन किया जाएगा? कोर्ट ने स्पष्ट पूछा की दोनों सरकारें यह बताए कि ताज की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? यहां बता दें कि इससे पहले ताजमहल की अनदेखी पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि या तो उसे बंद कर दिया जाए या फिर उसे गिरा दिया जाए।

गौरतलब है कि गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए कहा कि ताज की देखरेख और सुरक्षा के लिए एक अथाॅरिटी होना चाहिए जो कि इसकी जिम्मेदारी संभाले। कोर्ट ने ताज की सुरक्षा के लिए उत्तरप्रदेश सरकार की ओर से उठाए गए कदमों को बेहद ही सुस्त बताया है। 


ये भी पढ़ें - जल्द ही बदलेगा पश्चिम बंगाल का नाम, विधानसभा में सर्व सम्मति से पास हुआ बिल

यहां बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपने एएसआई की मदद के बिना एक डाॅक्यूमेंट तैयार कर लिया है लेकिन यह नहंीं बताया कि इसकी देखरेख और ट्रैपेजियम क्षेत्र के पुनर्विकास के लिए कौन जिम्मेदार होगा। कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि दोनों ही सरकारें ताजमहल की सुरक्षा को लेकर लापरवाह हैं। सर्वोच्च अदालत ने फ्रांस की एफिल टावर का उदाहरण देते हुए कहा कि उस टीवी के टावर जैसी चीज को  देखने के लिए 80 मिलियन लोग  जाते हैं जबकि ताजमहल को देखने सिर्फ 1 मिलियन लोग आते हैं। जस्टिस लोकुर ने कहा कि आपमें से कोई भी इसे लेकर गंभीर नहीं है।

Todays Beets: