नई दिल्ली। भारत के मोस्ट वांटेड आतंकी दाऊद इब्राहिम पर कानूनी शिकंजा कसने की तैयारी और तेज कर दी गई है। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र सरकार को दाऊद की संपत्ति जब्त करने के निर्देश दिए हैं। बता दें कि मुंबई के नागपाड़ा इलाके में ‘डाॅन’ की 5 अवैध संपत्ति है जिसे उसने अवैध तरीके से हासिल किया है इनमें से 2 उसकी मां अमीन बी और 3 उसकी बहन हसीना पारकर के नाम पर है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश राजेश अग्रवाल ने दाऊद की मां और बहन के द्वारा दायर की गई याचिका को खारिज करते हुए यह फैसला सुनाया है।
गौरतलब है कि दाऊद की मां और बहन दोनों की अब मौत हो चुकी है। मां और बहन की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में कहा गया था कि उनको एक मौका दिया जाए ताकि वो जब्ती नोटिस को चुनौती दे सकें। उनकी दलील थी कि वो नोटिस पर अपील नहीं कर पाए क्योंकि उन्हें सही तरीके से नोटिस नहीं दिया गया था। बता दें कि दाऊद के परिवार वालों ने संपत्ति जब्त करने के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था।
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यहां बता दें कि साल 1988 में ही सरकार ने विशेष कानून के तहत उस तरह की संपत्तियों को जब्त करने के आदेश दिए थे जिनका संबंध अपराधियों, विदेशी विनिमय भ्रष्टाचार में शामिल लोगों से रहा है। इसके बाद सरकार ने 1993 बम धमाकों के आरोपी की संपत्तियों को जब्त कर लिया था जिसके खिलाफ उसकी बहन और मां ने जुलाई 1998 में कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद दाऊद की करोड़ों की संपत्ति को जत करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।