नई दिल्ली। दिल्ली के गोकुलपुरी में सीलिंग तोड़ने के आरोप में मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी को कड़ी फटकार लगाई गई है। कोर्ट ने मनोज तिवारी को एक हफ्ते के अंदर हलफनामा दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने तिवारी के भाषण की सीडी देखने के बाद पूछा कि वो कौन सी 1000 जगहें हैं जहां सीलिंग होनी है? उन जगहों के नाम बताएं तो वहां सीलिंग अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे। कोर्ट ने सख्त निर्देश देते हुए कहा कि कोई भी व्यक्ति कानून अपने हाथ में नहीं ले सकता है। अब इस मामले पर अगली सुनवाई 3 अक्टूबर को की जाएगी।
गौरतलब है कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी ने कुछ दिनों पहले सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एमसीडी के द्वारा की गई सीलिंग को गोकुलपुरी इलाके में तोड़ दिया था। सील तोड़ने के आरोप में एमसीडी ने उनके खिलाफ अदालत की अवमानना का मुकदमा दर्ज कराया था। मामले की सुनवाई के दौरान माॅनीटरिंग कमेटी ने भी मनोज तिवारी को दोषी बताया था।
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यहां बता दें कि इसके बाद कोर्ट ने तिवारी को तलब किया था और नोटिस देते हुए पूछा था कि उनके खिलाफ अवामानना का केस क्यों नहीं चलाया जाए? तिवारी के उत्साह में सील तोड़ने की कार्रवाई ने भाजपा को मुश्किल में डाल दिया है।