नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा दिए गए फैसले पर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी करते हुए कहा कि गोरखपुर में 2007 मंे दिए गए भड़काऊ भाषण को लेकर उनपर मुकदमा क्यों नहीं चलाया जाए? इलाहाबाद हाईकोर्ट ने योगी आदित्यनाथ पर किए गए मुकदमे को रद्द कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने 4 हफ्तों में सरकार से जवाब मांगा है।
गौरतलब है कि यूपी सरकार ने इस मामले में योगी आदित्यनाथ पर मुकदमा चलाने के लिए कानूनी कार्रवाई करने की इजाजत नहीं दी थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी सरकार के इस फैसले पर अपनी सतमति जता दी थी। बता दंे कि 2007 में योगी आदित्यनाथ ने एक भाषण दिया था जिसके बाद वहां दंगा भड़क गया था और एक व्यक्ति की मौत हो गई थी।
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यहां बता दें कि 2008 में मोहम्मद असद हयात और परवेज ने दंगों में हुई मौत के बाद सीबीआई जांच को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी जिसमें योगी द्वारा दिए गए भड़काऊ भाषण को दंगे की वजह बताया गया था। इसके बाद योगी आदित्यनाथ की गिरफ्तारी भी हुई थी। इस दौरान उन्हें 11 दिनों की पुलिस कस्टडी में भी रखा गया था।