नई दिल्ली । राफेल लड़ाकू विमान सौदे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमलावर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी नजर टेढ़ी कर दी है । सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस अध्यक्ष के खिलाफ कड़ा रुख ‘चौकीदार चोर है’ के बयान पर के खिलाफ नोटिस जारी किया है। यह नोटिस उन्हें कोर्ट की अवमानना के मामले में जारी किया गया है । मामले की अगली सुनवाई 23 अप्रैल को होगी, इस दौरान राहुल गांधी को अपना जवाब दाखिल करना होगा । उनके खिलाफ याचिका भारतीय जनता पार्टी की नेता मीनाक्षी लेखी ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी, जिसपर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह रुख अख्तियार किया है ।
असल में, सुप्रीम कोर्ट ने राफेल लड़ाकू विमान सौदे फैसले पर पुनर्विचार याचिका को मंजूर किया था, जिसके बाद कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने टिप्पणी की थी कि अब सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है कि चौकीदार चोर है। इसी बयान को लेकर भाजपा नेता मीनाक्षी लेखी सुप्रीमकोर्ट पहुंची थीं । इस पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने सुनवाई की , जिसके बाद राहुल गांधी को कोर्ट की अवमानना का नोटिस जारी किया गया है ।
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कोर्ट ने कहा है कि हमने ये बयान कभी नहीं दिया है, हम इस मसले पर सफाई मांगेंगे। कोर्ट ने कहा कि हम ये साफ करना चाहते हैं कि जो भी विचार कोर्ट को लेकर मीडिया में कहे गए हैं, वह पूरी तरह से गलत हैं। इसी मामले की पूरी जानकारी को लेकर हम सफाई मांगना चाहेंगे। हमें उम्मीद है कि राहुल गांधी इस बयान पर अपनी सफाई देंगे।
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बता दें कि राहुल गांधी अपनी चुनावी रैलियों और भाषणों में ‘चौकीदार चोर है’ का नारा लगाते रहे हैं। राहुल गांधी का आरोप है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राफेल डील में घोटाला किया है और अनिल अंबानी को करीब 30 हज़ार करोड़ रुपये का फायदा पहुंचाया है. इसी को लेकर राहुल प्रधानमंत्री पर हमलावर हैं। जबकि सुप्रीम कोर्ट इससे पहले राफेल मामले में केंद्र सरकार को क्लीन चिट दे चुका था, अदालत ने राफेल विमान की खरीद प्रक्रिया को सही माना था।
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