नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को एक बड़ा फैसले लेते हुए मुंबई के डांस बार को फिर से कुछ शर्तों के साथ खुलने की मंजूरी दे दी है। कोर्ट ने इस दौरान साफ किया है कि डांस बार रात 11.30 बजे के बाद नहीं खुल सकेंगे । इतना ही नहीं इन डांस बार में अब सीसीटीवी नहीं लगाए जाएंगे। कोर्ट ने इस दौरान साफ किया है कि इन बार में लोग टिप्स तो दे सकेंगे लेकिन इन डांस बार में बार बालाओं पर नोट नहीं उड़ाए जा सकेंगे। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र की देवेंद्र फणनवीस सरकार से कहा है कि वह इस संबंध में दिशानिर्देश जारी करे।
बता दें कि मुंबई में रोजगार का एक बड़ा हब बन चुके इन डांस बार को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को एक बड़ा फैसला लिया है। डांस बार के संदर्भ में कोर्ट ने कई शर्तों के साथ एक बार फिर से इन बार को खोलने की अनुमति दे दी है। कोर्ट ने साफ किया है कि जिस जगह पर डांस हो रहा होगा, वह पर शराब नहीं परोसी जाएगी। इतना ही नहीं इन डांस बार में अब सीसीटीवी लगाने की शर्त भी अब लागू नहीं होगी।
कोर्ट के फैसले के बाद अब महाराष्ट्र सरकार एक बार फिर से डांस बार के लिए लाइसेंस जारी करेगी। कोर्ट के इस फैसले से बार बालाओं के अच्छे दिन आ सकते हैं, जिन्होंने बार में डांस को अपना काम बताया था। हालांकि अब डांस बार के मालिक और बार बालाओं का शोषण न हो इसके लिए होटल मालिकों और बार बालाओं के बीच एक अग्रीमेंट होगा, जिसके तहत अब इन बार बालाओं का शोषण नहीं रुक सकेगा।