नई दिल्ली। शोपियां में सेना द्वारा की गई फायरिंग में स्थानीय युवकों की मौत के बाद मेजर आदित्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराया गया था। इसके बाद उनके पिता ने सुप्रीम कोर्ट में उस एफआईआर के खिलाफ याचिका दायर की थी। सोमवार को कोर्ट ने उस पर सुनवाई करते हुए मेजर के खिलाफ दर्ज एफआईआर पर अंतरिम रोक लगाते हुए मेजर आदित्य पर किसी तरफ की कार्रवाई पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही सर्वोच्च अदालत ने केन्द्र और जम्मू कश्मीर सरकार को नोटिस जारी करते हुए उनसे जवाब मांगा है। गौरतलब है कि शोपियां में स्थानीय युवकों ने सेना पर पत्थरबाजी की थी, आत्मरक्षा के दौरान सेना की तरफ से की गई फायरिंग में 2 स्थानीय युवकों की मौत हो गई थी। इसके बाद सेना के मेजर आदित्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई थी।
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