नई दिल्ली । अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही देश की सबसे पुरानी राजनीति पार्टी कांग्रेस को एक और झटका लगा है । सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात में राज्यसभा की 2 सीटों पर अलग-अलग उप चुनाव कराने के खिलाफ कांग्रेस की याचिका को सुनने से ही मना कर दिया है । सुप्रीम कोर्ट ने कहा कहा कि आप चुनाव के बाद हाईकोर्ट में चुनाव याचिका दाखिल कर सकते हैं । ये आपका कानूनी अधिकार है । आयोग की अधिसूचना में दखल देना सही नहीं होगा । हालांकि कोर्ट में याचिकाकर्ता ने निर्वाचन आयोग को उपचुनाव एकसाथ कराने और गुजरात सहित सभी राज्यों में सारी रिक्त सीटों के लिए एकसाथ चुनाव कराने का निर्देश देने का अनुरोध किया था।
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बता दें कि भाजपा अध्यक्ष और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के लोकसभा सदस्य बनने के बाद से गुजरात में खाली हुई दो राज्यसभा सीटों के लिए 5 जुलाई को चुनाव है । संभावना है कि दोनों सीटें BJP जीतेगी । इस सब के बीच निवनियुक्त विदेश मंत्री एस जयशंकर और माथुरजी ठाकोर ने मंगलवार को गांधीनगर में राज्यसभा सीट के लिए नामांकन दाखिल किए ।
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इससे इतर , अमरेली से कांग्रेस विधायक और गुजरात विधानसभा में विपक्ष के नेता परेशभाई धनानी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दोनों उपचुनाव एकसाथ कराने का निर्देश चुनाव आयोग को देने का अनुरोध किया था ।चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि राज्यसभा सहित दोनों सदनों की सभी रिक्तियों पर उपचुनाव के लिए उन्हें ‘अलग-अलग रिक्तियां’ माना जाएगा । अलग-अलग अधिसूचना जारी की जाएगी और चुनाव भी अलग-अलग होंगे । धनानी ने अपनी याचिका में निर्वाचन आयोग के आदेश को असंवैधानिक और गैरकानूनी घोषित करते हुए इसे रद्द करने का अनुरोध किया था।