नई दिल्ली। सिगरेट और तंबाकू के पैकेट पर चित्रात्मक चेतावनी को और बड़ा करने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र सरकार को जोर का झटका दिया है। कोर्ट ने केंद्र सरकार द्वारा जारी अधिसूचना पर रोक लगाने से इंकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के उस फैसले पर भी रोक लगा दी है जिसमें यह कहा गया था कि जो लोग तंबाकू छोड़ने चाहते हैं उनकी मदद के लिए एक हेल्पलाइन बनाई जाएगी।
गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने सिगरेट और तंबाकू उत्पाद (पैकेजिंग और लेबलिंग) कानून, 2008 में अप्रैल में संशोधन किया था। इस संशोधन के तहत भारत में अब सितंबर महीने से सिगरेट और तंबाकू उत्पादों के नए पैकेटों पर हेल्पलाइन नंबर लिखे जाने के साथ चित्रात्मक और लिखित चेतावनी लिखी जाएगी। पैकेट पर कैंसर से पीड़ित लोगों की तस्वीरें भी लगाई जाएंगी।
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यहां बता दें कि केंद्र सरकार ने अपन अधिसूचना में कहा था कि तंबाकू कंपनी को पैकेट पर बड़े-बड़े अक्षरों में लिखित चेतावनी देनी होगी कि ‘तंबाकू की वजह से दर्दनाक मौत होती है’ और इससे कैंसर होता है। सिगरेट और तंबाकू के पैकेट पर लाल रंग के बैकग्राउंड में सफेद अक्षरों से यह चेतावनी लिखी जाएगी।
वहीं टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800112356 काले बैकग्राउंड में सफेद अक्षरों से लिखा जाएगा। 1800112356 हेल्पलाइन नंबर को सरकार ने 31 मई, 2016 को लॉन्च किया था और इसे क्विट लाइन नंबर कहा जाता है। यह उन लोगों की मदद करता है जो तंबाकू छोड़ना चाहते हैं।