नई दिल्ली। रियल एस्टेट ग्रुप आम्रपाली को सुप्रीम कोर्ट की ओर से एक बड़ा झटका दिया गया है। कोर्ट ने स्पष्ट तौर पर ग्रुप के प्रमोटरों और निदेशकों को चेतावनी देते हुए कहा कि बहुत ज्यादा स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं है। ‘‘फ्लैट खरीदारों को घर बनाकर दें नहीं तो हम आपको बेघर कर देंगे’’। कोर्ट ने कहा कि प्रमोटर अपनी हरकतों से बाज आएं अन्यथा परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहें। अब इस मामले मंे अगली सुनवाई 14 अगस्त को होगी।
गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली समूह के निदेशकों और प्रमोटरों को निर्देश दिया कि वे अपनी अचल संपत्तियों और उनके मूल्यांकन का पूरा विवरण 15 दिनों के भीतर कोर्ट में दाखिल करें। कोर्ट ने प्रमोटरों और निदेशकों को साफ चेतावनी देते हुए कहा कि या तो आप फ्लैट खरीदारों को घर बनाकर दें नहीं तो हम खुद फ्लैटों को बेचकर अधूरी परियोजनाओं को पूरा करेंगे और आपको बेघर बना देंगे।
ये भी पढ़ें - मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांडः आरोपी द्वारा संबंध को स्वीकार करने के बाद मंजू वर्मा ने दिया इस्तीफा
यहां बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली ग्रुप से परियोजनाओं को पूरा करने के लिए 4,000 करोड़ रुपये जुटाने के लिए अपनी संपत्ति बेचने पर एक विस्तृत प्रस्ताव दाखिल करने के लिए कहा है।