नई दिल्ली। सीबीआई के जज बीएच लोया की मौत की जांच को लेकर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जस्टिस लोया की संदिग्ध मौत की सुनवाई किसी भी हाईकोर्ट में नहीं होगी, मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा खुद इस मामले की सुनवाई करेंगे। बाॅम्बे हाईकोर्ट में उनसे जुड़े जो भी याचिकाएं हैं उन्हें सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर करने के आदेश दिए गए हैं।
गौरतलब है कि महाराष्ट्र सरकार की ओर से वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे ने घटना की पूरी जानकारी दी है। वहीं याचिकाकर्ता की ओर से दुष्यंत दवे ने साल्वे का विरोध किया। उन्होंने कहा कि साल्वे अमित शाह के बचाव में पेश हुए थे, अब वे महाराष्ट्र सरकार का पक्ष रख रहे हैं। इससे संस्थान की छवि धूमिल हो रही है, कोर्ट को इसे रोकना चाहिए।
मीडिया के आरोपों का संज्ञान
यहां बता दें कि सोमवार को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि किसी भी हाईकोर्ट में अब जज लोया से जुड़े मामले की सुनवाई नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए कहा है कि कई अखबार और मीडिया ग्रुप ने जज लोया की मौत पर सवाल उठाया है। कोर्ट ने कहा है कि मामले की सुनवाई नियमानुसार होगी, इस मामले से जुड़े सभी वकीलों को कोर्ट की कार्यवाही में मदद करनी चाहिए।
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ये जज रहेंगे बेंच में
जस्टिस लोया के मामले की सुनवाई वाली इस बेंच में चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा के अलावा, जस्टिस एएम खानविलकर और जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ होंगे। यहां बता दें कि शनिवार को ही इस बेंच ने इस केस को अपने हाथ में लिया है। इससे पहले जज लोया मामले की सुनवाई से जस्टिस अरुण मिश्रा ने अपने आपको अलग कर लिया था।