नई दिल्ली। कर्ज में डूबी रिलायंस कम्यूनिकेशन (आरकाॅम) को दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने एक और झटका दिया है। ट्राई ने अनिल अंबानी के नेतृत्व वाली रिलायंस कम्यूनिकेशंस (आरकॉम) को आदेश दिया है कि वह मोबाइल ग्राहकों की बकाया राशि फौरन वापस करे। यहां बता दें कि कर्ज के भारी बोझ से दबी आरकॉम अपनी सेवाएं 1 दिसंबर से बंद कर चुकी है।
31 मार्च से पहले वापस करें राशि
गौरतलब है कि ट्राई ने आरकाॅम को इस बात के आदेश दिए हैं कि वह प्रीपेड ग्राहकों के पैसे 15 फरवरी तक और पोस्ड पेड ग्राहकों के पैसे 31 मार्च तक वापस कर उसे रिपोर्ट करे। इसके साथ ही नियामक ने यह भी कहा है कि मोबाइल सेवा बंद होने से कई ग्राहक अपने पैसांे का सही उपयोग नहीं कर पाए और जिनके पास रिचार्ज कूपन थे वे भी इस्तेमाल नहीं हो पाए। ट्राई ने कंपनी को दोनों तरह के ग्राहकों के पैसे तुरंत वापस करने के निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि ट्राई ने कहा है कि कुछ ग्राहकों ने नंबर पोर्ट करा लिया लेकिन उनकी राशि पुराने सेवा प्रदाता के पास बची रह गई। जबकि कुछ ग्राहकों ने पोर्ट भी नहीं कराया और नंबर का इस्तेमाल भी बंद कर दिया नियामक ने कंपनी को इन सभी ग्राहकों को बकाया राशि वापस करने के आदेश दिए हैं।
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