Thursday, April 25, 2024

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सावधान : जीएसटी की छूट का लाभ उठाना है तो 27 जुलाई तक करें इंतजार, सस्ते दरों पर मिलेंगे कई उत्पाद

अंग्वाल न्यूज डेस्क
सावधान : जीएसटी की छूट का लाभ उठाना है तो 27 जुलाई तक करें इंतजार, सस्ते दरों पर मिलेंगे कई उत्पाद

नई दिल्ली । वित्तमंत्री पीयूष गोयल की अध्यक्षता में गत दिनों जीएसटी परिषद (GST council) की 28वीं बैठक संपन्न हुई । इस दौरान परिषद ने करीब 28 वस्तुओं पर लगने वाले जीएसटी में छूट देने का ऐलान किया।  परिषद ने टीवी , फ्रिज , वॉशिंग मशीन तथा बिजली से चलने वाले कई घरेलू उपकरणों समेत उत्पादों पर GST की दरें कम की हैं। इस मामले में बिहार के उप-मुख्यमंत्री और वित्तमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि जनता को जीएसटी में छूट का फायदा 27 जुलाई के बाद ही होगा। जनता को चाहिए कि अगर बहुत जरूरी न हो तो वह इस तारीख से पहले उपकरण न खरीदें । 27 जुलाई के बाद से इन वस्तुओं पर जीएसटी में छूट मिलेगी। तो आइये इस दौरान जानते हैं कि जीएसटी परिषद के फैसले से किन-किन चीजों को आने वाले दिनों में आप कम कीमत पर पा सकेंगे।

सैनिटरी पैड पर जीएसटी 12 फीसदी से शून्य हुआ

बता दें कि गत दिनों जीएसटी परिषद की बैठक के बाद वित्तमंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि सैनिटरी पैड से जीएसटी की दर को 12 प्रतिशत से कम करके शून्य कर दिया है । राखी को भी जीएसटी से छूट दी गई है। इसके अलावा जिन अन्य उत्पादों पर जीएसटी की दर कम की गयी हैं , उनमें फुटवियर , छोटे टीवी , पानी गर्म करने वाला हीटर , बिजली से चलने वाली इस्त्री , रेफ्रिजरेटर , लीथियम आयन बैटरी , बाल सुखाने वाले उपकरण (हेयर ड्रायर), वैक्यूम क्लीनर , खाद्य उपकरण और एथनॉल शामिल हैं। गोयल ने कहा , परिषद ने कई उत्पादों पर कर में कटौती की है. राखी को जीएसटी से छूट दी गयी है , एथनॉल पर कर को कम करके 5 प्रतिशत किया गया और दस्तकारी के छोटे सामानों को कर से छूट दी गई है। 


17 उत्पाद पर अब लगेगा 18 फीसदी टैक्स

बता दें कि जीएसटी परिषद ने गत शनिवार को हुई बैठक में जहां सैनिटरी पैड पर से जीएसटी हटा दिया है, वहीं घरेलू उपयोग के 17 सामान को 28 फीसदी जीएसटी स्‍लैब से नीचे ला दिया है। इनमें वॉशिंग मशीन, फ्रिज, टीवी (सिर्फ 25 इंच तक), वीडियो गेम, वैक्‍यूम क्‍लीनर, ग्राइंडर, शावर एंड हेयर ड्रायर, वॉटर कूलर समेत अन्य सामान शामिल हैं। अब उपभोक्ताओं को इन उत्पादों के खरीदने पर मात्र 18 फीसदी टैक्स देना होगा, परिषद ने इस उत्पादों को खरीदने में 10 फीलदी टैक्स की कटौती की है।

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