नई दिल्ली। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने BSNL और MTNL के नेटवर्क पर कॉल करने के लिए ग्राहकों से अधिक शुल्क वसूलने के मामले में आइडिया सेल्युलर को 2.97 करोड़ का जुर्माना लगाया है। ट्राई ने आइडिया सेल्युलर को आदेश देते हुए यह राशि दूरसंचार उपभोक्ता शिक्षा एवं संरक्षण कोष में जमा कराने के लिए कहा है। रेटेड कॉल डेटा रिकॉर्ड उपलब्ध न होने के कारण वसूले गए शुल्क को ग्राहकों को लौटाया नहीं जा सकता है।
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आपको बता दें यह पूरा मामला मई 2005 का है। उस समय दूरसंचार विभाग ने लाइसेंस में बदलाव कर चार राज्यों महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में दूरसंचार आपरेटरों को अंतर सेवा क्षेत्र कनेक्टिविटी की अनुमति दी थी। नियामक ने कहा कि संशोधन के बावजूद कई निजी जी.एस.एम आपरेटर सार्वजनिक क्षेत्र की टेलिकॉम कंपनियां बीएसएनएल और एमटीएमएल के नेटवर्क पर समाप्त होने वाली कॉल्स के लिए अधिक शुल्क वसूल रहे थे। ट्राई के 24 अगस्त के आदेश के बाद आइडिया को मई 2005 से ग्राहकों से अधिक शुल्क वसलूने के लिए 2.73 करोड़ रुपये जुर्माने के रूप में जमा कराने के लिए कहा है। आइडिया को यह 15 दिन के भीतर जमा कराने का आदेश दिया गया है।
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