नई दिल्ली। हरियाणा सरकार ने अपने कर्मचारियों और स्वतंत्रता सेनानियों को बड़ी सुविधा देने का ऐलान किया है। इसके तहत अब कर्मचारी अपनी बेटी और बेटों की शादी बिना किसी अड़चन के कर सकेंगे। बता दें कि अब यह कर्मचारी अब बेटी या बेटे की शादी, घर, मकान व अन्य कामों के लिए ज्यादा कर्ज ले सकेंगे। हरियाणा सरकार ने अपने कर्मचारियों को बड़ी सुविधा देते हुए ऋण राशि की सीमा बढ़ा दी है। वहीं सरकार ने स्वतंत्रता सेनानियों के आश्रितों को बड़ी राहत दी है। अब सेनानी या उनकी पत्नी का मृत्यु प्रमाण पत्र न होने पर भी बेटी को सरकार कन्यादान राशि प्रदान करेगी। प्रमाण पत्र न होने की स्थिति में राशि देने को लेकर आ रही तकनीकी अड़चन सरकार ने दूर कर ली है।
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वित्तमंत्री कैप्टन अभिमन्यु के अनुसार सरकार ने सातवे वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर कर्मचारियों के लिए भवन निर्माण ऋण (एचबीए), विवाह ऋण, वाहन ऋण और कंप्यूटर ऋण जैसे विभिन्न प्रकार के ऋण राशि की सीमा बढ़ाई है। वित्त मंत्री ने बताया कि अब कर्मचारी अपने पुत्र, पुत्री, आश्रित बहनों या स्वयं के विवाह के लिए अपने 10 मास का मूल वेतन या अधिकतम तीन लाख रुपये, ऋण के रूप में लेने के पात्र होंगे। पहले दस महीने का मूल वेतन या अधिकतम 1.25 लाख रुपये का विवाह ऋण दिया जाता था। अब विवाह ऋण केवल दो बार दिया जाएगा।
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इसके साथ ही अगर स्वतंत्रता सेनानी एवं उनकी पत्नी का मृत्यु प्रमाण पत्र न मिलने की सूरत में तहसीलदार की पेश रिपोर्ट को ही मृत्यु प्रमाण पत्र मान लिया जाएगा। हरियाणा सरकार स्वतंत्रता सेनानियों की बहन, पुत्री एवं सुपौत्री की शादी में 51 हजार रुपये कन्यादान राशि प्रदान करती है। इसके लिए स्वतंत्रता सेनानी के परिजन आवेदन करते हैं। बहुत से स्वतंत्रता सेनानियों व उनकी विधवाओं की मृत्यु करीब 60 से 70 वर्ष पूर्व हो चुकी होती है, ऐसे में आवेदक के पास उनके मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रति नहीं होती। है तो ऐसी अड़चनों को हरियाण के मुख्यमंत्री द्वारा दूर करने के निर्दोश दिए गए हैं।