नई दिल्ली । दिल्ली -एनसीआर में प्रदूषण के चलते पिछले साल कोर्ट ने पटाखों की ब्रिकी पर प्रतिबंध लगा दिया था। इस साल फिर बाजारों में पटाखों की बिक्री होगी या नहीं इस पर सुप्रीम कोर्ट मंगलवार को अपना फैसला सुनाएगी। दिल्ली-एनसीआर के वातावरण में प्रदूषण के जानलेवा हो चुके स्तर को काबू में रखने के लिए पिछले साल कोर्ट ने सख्ती बरती थी। बता दें कि गैसे चैंबर में तब्दील हो चुकी दिल्ली में प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए एनजीटी ने भी कई कड़े फैसले दिए हैं, जिसके चलते प्रदूषण पर अंकुश लगाने की कवायद की जा रही है।
बता दें कि पिछले साल 6 से 14 महीने के तीन बच्चों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर साफ हवा में सांस लेने के अधिकार की मांग करते हुए पटाखों की ब्रिकी पर रोक लगाने का आदेश देने की मांग की थी। इस याचिका में मांग की गई थी कि दशहरा और दिवाली जैसे त्योहारों पर पटाखों की ब्रिकी पर रोक लगाई जाए। उस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने आदेश देते हुए साफ किया था कि दिल्ली और NCR में दिवाली पर पटाखे नहीं बिकेंगे। कोर्ट ने 2016 में भी पटाखों की बिक्री पर रोक का आदेश दिया था।
इतना ही नहीं पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में केंद्र सरकार को पूरे एनसीआर में पटाखों की बिक्री के लिए कोई नया लाइसेंस नहीं देने और पहले से जारी लाइसेंस को निलंबित करने के आदेश दिए थे। असल में बढ़ते प्रदूषण के मद्देनजर कोर्ट देखना चाहती थी कि दीपावली पर अगर पटाखें न जलाए जाएं तो वायु प्रदूषण में कितनी गिरावट दर्ज होती है।
बहरहाल, एक बार फिर से मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट पटाखों की ब्रिकी को लेकर अपना फैसला सुनाएगी। इस सब के मद्देनजर लोगों की नजर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर लग गई है।