Saturday, April 20, 2024

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डाकघर और पीपीएफ खातों के लिए आधार हुआ अनिवार्य, पुराने खाताधारकों को 31 दिसंबर तक जमा कराने का समय

अंग्वाल न्यूज डेस्क
डाकघर और पीपीएफ खातों के लिए आधार हुआ अनिवार्य, पुराने खाताधारकों को 31 दिसंबर तक जमा कराने का समय

नई दिल्ली। सरकार ने डाकघर में खोले जाने वाले सभी खातों के लिए आधार अनिवार्य कर दिया है। अब डाकघरों में लोक भविष्य निधि (पीपीएफ), राष्ट्रीय बचत पत्र (एनएससी) तथा किसान विकास पत्र (केवीपी) के लिए अपना आधार नंबर देना जरूरी होगा। डाकघरों में मौजूदा खाताधारकों को अपना आधार जमा करने के लिए 31 दिसंबर 2017 तक का समय दिया गया है।

दिसंबर तक जमा कराएं आधार

यहां बता दें कि वित्त मंत्रालय ने गजट अधिसूचना जारी कर सभी डाकघर जमाखातों, पीपीएफ,एनएफसी और केवीसी खाते खोलने के लिए आधार को अनिवार्य कर दिया है। 29 सितंबर को जारी अधिसूचना में कहा गया है कि यदि किसी व्यक्ति को आधार नंबर नहीं मिला है तो उसे अपने आधार नामांकन का प्रमाण देना होगा। इस गजट में साफ कहा गया है कि जिन लोगों ने आवेदन के समय आधार जमा नहीं कराया है वे 31 दिसंबर 2017 तक संबंधित डाकघर बचत बैंक कार्यालय में अपना आधार नंबर जमा करा सकते हैं। 

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कालेधन पर अंकुश लगाने की कोशिश


आपको बता दें कि सरकार मोबाइल फोन, बैंक जमा खातों के साथ दूसरी कई चीजों के लिए आधार नंबर अनिवार्य कर दिया है। इसके पीछे सरकार का मकसद बेनामी सौदों और कालेधन पर अंकुश लगाना है। पिछले महीने सरकार ने सरकारी योजनाओं और सब्सिडी का लाभ लेने के लिए आधार नंबर हासिल करने की समयसीमा तीन महीने बढ़ाकर 31 दिसंबर तक कर दी थी। इससे पहले यह समयसीमा 30 सितंबर थी।  

 

 

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