नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी को शुक्रवार की सुबह एक बड़ा झटका लगा है। मध्यप्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान आचार संहिता का उल्लंघन करने के आरोप में भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता डाॅक्टर संबित पात्रा के खिलाफ भोपाल की एक अदालत ने कोर्ट में पेश न होने पर जमानती वारंट जारी किया है। बता दें कि मध्यप्रदेश में चुनाव प्रचार के दौरान संबित पात्रा ने सड़क पर प्रेस कांफ्रेंस किया था। अदालत ने इस मामले में डाॅक्टर पात्रा के साथ सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी एसएस उप्पल के खिलाफ भुवनेश्वर प्रसाद मिश्र ने अदालत में परिवाद दायर किया गया था।
गौरतलब है कि परिवाद की सुनवाई के बाद मजिस्ट्रेट प्रकाश कुमार उइके ने डाॅक्टर संबित पात्रा के खिलाफ जमानती वारंट जारी करने का आदेश दिया है। यहां बता दें कि मध्यप्रदेश में विधानसभा चुनाव के दौरान 27 अक्टूबर को एमपीनगर में संबित पात्रा ने सड़क पर बिना किसी अनुमति के सड़क पर प्रेस कांफ्रेंस आयोजित की थी जिससे ट्रैफिक की समस्या खड़ी हो गई थी।
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यहां बता दें कि चुनाव प्रचार के दौरान सड़क पर प्रेस कांफ्रेंस करने को आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन माना गया था। इस संबंध में चुनाव आयुक्त कार्यालय और पुलिस अधीक्षक को शिकायत की गई थी। मजिस्ट्रेट ने थाना एमपी नगर को संबित पात्रा और एसएस उप्पल के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया था। उप्पल ने अदालत मंे हाजिर होकर जमानत की अर्जी दी थी जिसे मजिस्ट्रेट ने मंजूर कर उन्हें 5 हजार रुपए की जमानत पर रिहा कर दिया। वहीं, अदालत में हाजिर नहीं होने पर मजिस्ट्रेट ने संबित पात्रा के खिलाफ जमानती वारंट जारी करने का आदेश दिया है।