नई दिल्ली। अगर सड़क पर गाड़ी चलाते हुए आपके पास उसके असली दस्तावेज नहीं हैं तो ट्रैफिक पुलिस को देखकर घबराने की कोई जरूरत नहीं है। केंद्र सरकार ने केन्द्रीय मोटर व्हीकल एक्ट के रूल नंबर 139 में संशोधन कर दिया है। इसे लेकर नोटिफिकेशन भी जारी किया जा चुका है। बता दें कि इस संशोधन के बाद अब लोगों को ड्राइविंग लाइसेंस, पॉल्युशन सर्टिफिकेट, आरसी, इंश्योरेंस के ओरिजिनल कागज रखने की जरूरत नहीं होगी। अब आपके पास फोटो कॉपी या मोबाइल पर इलेक्ट्रानिक कॉपी है तो आप उसे दिखा सकते हैं और आपका चालान नहीं कटेगा।
गौरतलब है कि केन्द्रीय राजमार्ग परिवहन मंत्रालय की ओर से 19 नवंबर को ही इसकी नोटिफिकेशन जारी की गई थी। इस नोटिफिकेशन के बाद अब अगर कोई भी वर्दीधारी पुलिस आपसे गाड़ी के कागजात मांगता है तो आप उसे मोबाइल में इलेक्ट्राॅनिक काॅपी दिखा सकते हैं। सरकार के इस फैसले से आम लोगों को पुलिस अधिकारी द्वारा किए जाने वाले शोषण से निजात मिलेगी।
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यहां बता दें कि केंद्र सरकार की ओर से ड्राईविंग लाईसेंस, आरसी, इंश्योरेंस पेपर और प्रदूषण सर्टिफिकेट को डिजिटल काॅपी के तौर पर मान्यता दे दी गई है। सरकार के इस फैसले के बाद अब आपको दस्तावेजों की ओरिजिनल काॅपी गाड़ी में रखने की कोई जरूरत नहीं है।