नई दिल्ली । जवानों को खराब खाने के मामले में मंगलवार दोपहर दिल्ली हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला लेते हुए अर्द्धसैनिक बलों को नोटिस भेजा है। कोर्ट ने इस दौरान बीएसएफ से भी जवानों को खराब खाने वाले प्रकरण पर रिपोर्ट तलब की है। साथ की केंद्र सरकार से भी इस मामले में अपना जवाब देने के लिए कहा है। कोर्ट का कहना है कि देश के जवानों की इन शिकायतों को हलके में नहीं लिया जा सकता है। ऐसे में कोर्ट ने पूछा है कि इन शिकायतों पर अर्द्धसैनिक बलों ने क्या किया। कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 27 फरवरी की तारीख तय की है।
बता दें कि सीआरपीएफ के एक पूर्व जवान ने जवानों को खराब खाना दिए जाने के मामले को उठाते हुए दिल्ली हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की थी। तेज बहादुर का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल होने के बाद ये मुद्दा गर्माया था। ऐसे में कोर्ट ने आज सुनवाई करने के साथ ही अर्द्धसैनिक बलों को नोटिस जारी किया है। इसके साथ ही कोर्ट ने पूछा कि अर्द्धसैनिक बल ये बताएं कि आखिर वो जवानों को खाने के लिए क्या देते हैं। इतना ही नहीं कोर्ट ने बीएसएफ से इस मामले में रिपोर्ट तलब की है।
इतना ही नहीं केंद्र सरकार को भी नोटिस देते हुए हाईकोर्ट ने पूछा कि क्या इस मामले में अब तक कोई जांच बैठाई गई है, अगर कोई जांच सामने आई है तो वो क्या है। और कोई जांच अगर जारी है तो उसके बारे में कोर्ट को भी बताया जाएगा। कोर्ट देखेगा कि जांच किस तरह से की गई है। इस पूरे प्रकरण को लेकर संजिदा हुई हाईकोर्ट ने कहा है कि वह इन सभी मुद्दों की जांच करने के बाद अगली सुनवाई करेगी।
वहीं केंद्र सरकार ने इस दौरान अपना जवाब कोर्ट को देते हुए जानकारी दी है कि उन्होंने मामला उजागर होने के साथ ही जांच के आदेश दे दिए थे। जल्द ही इससे जुड़ी जानकारी कोर्ट को मुहैया करवा दी जाएगी।