लखनऊ। उत्तरप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने जोरदार झटका दिया है। कोर्ट ने हजरतगंज इलाके में बनने वाले अखिलेश यादव के होटल के निर्माण पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही याचिकाकर्ता शिशिर चतुर्वेदी को सुरक्षा मुहैया कराने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने राज्य सरकार सवाल पूछा कि वीवीआईपी हाईसिक्योरिटी जोन में होटल निर्माण की इजाजत किसने दी? अब इस मामले की अगली सुनवाई 5 सितंबर को होगी।
गौरतलब है कि अखिलेश यादव के होटल का हजरतगंज में विक्रमादित्य मार्ग पर होना प्रस्तावित है। इतने वीवीआईपी सिक्योरिटी जोन में होटल निर्माण की इजाजत मिलने पर अधिवक्ता शिशिर चतुर्वेदी ने कोर्ट में जनहित याचिका दायर की। शनिवार को इस मामले पर सुनवाई हुई और कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए निर्माण कार्य पर रोक लगा दी और याचिकाकर्ता वकील को सुरक्षा मुहैया कराने के भी आदेश दिए हैं।
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यहां बता दें कि होटल को लेकर कोर्ट ने राज्य सरकार से भी पूछा की वीवीआईपी हाईसिक्योरिटी जोन में होटल निर्माण की इजाजत किस अधिकारी ने दे दी? अब इस मामले की अगली सुनवाई 5 सितंबर को होगी। वकील शिशिर चतुर्वेदी द्वारा दायर याचिका मामले में अखिलेश यादव, उनकी पत्नी सांसद डिंपल यादव, पिता मुलायम सिंह यादव, जनेश्वर मिश्र ट्रस्ट समेत कुल 13 लोगों को पार्टी बनाया गया है। याचिकाकर्ता वकील का कहना है कि उनपर पीआईएल वापस लेने के लिए दवाब बनाया जा रहा है।