लखनऊ। उत्तरप्रदेश में सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा 2018 की सीबीआई जांच पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मंगलवार को रोक लगा दी है। इससे पहले हाईकोर्ट की लखनऊ ख्ंाडपीठ के एकल जज ने भर्ती में हुए गड़बड़झाले की जांच सीबीआई से कराने के आदेश दिए थे। प्रदेश सरकार ने सीबीआई जांच न करने के लिए कोर्ट मंे प्रार्थनापत्र डाला था जिसे कोर्ट ने निरस्त कर दिया है। आज हाईकोर्ट की 2 जजों की पीठ ने इस पर रोक लगा दी। इसके तहत सीबीआई जांच पर भी रोक लगा दी गई है।
गौरतलब है कि उत्तरप्रदेश में हाल ही में 68500 सहायक शिक्षकों की भर्ती की गई थी। इस मामले में गड़बड़ी का आरोप लगने के बाद हाईकोर्ट की एकलपीठ ने इसकी सीबीआई से जांच कराने के आदेश दिए थे। हालांकि प्रदेश सरकार की ओर से इसे रद्द करने के लिए प्रार्थना पत्र डाला था जिसे कोर्ट ने रद्द कर दिया था।
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यहां बता दें कि इसके बाद सरकार ने हाईकोर्ट में विशेष अपील दायर की थी। इसकी सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस गोविंद माथुर और जस्टिस मनीष माथुर ने एकल जज के इस पर रोक लगा दी है। आपको बता दें कि इस मामले में दायर याचिका पर कोर्ट 21 दिसंबर को निर्णय सुना सकती है। इससे पहले हाईकोर्ट ने उन सभी 41 याचियों को पक्षकार बनाने के लिए कहा है, जिनकी याचिकाओं पर पुराना निर्णय दिया गया था।