नई दिल्ली। दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने केबल और डीटीएच कनेक्शनधारकों को बड़ी राहत दी है। 1 फरवरी से लागू होने वाले इस नियम के तहत अब 100 फ्री टू एयर चैनल चुनने का अधिकार भी उपभोक्ताओं के पास होगा। ट्राई ने कहा है कि अगर उपभोक्ता दूरदर्शन के 26 चैनलों को नहीं देखना चाहता है तो वह उसे छोड़ भी सकता है। ऐसे मंे दर्शकों को 100 फ्री टू एयर के लिए 155 रुपये और वहीं अन्य 25 चैनलों के पैक के लिए 20 रुपये प्रति पैक के हिसाब से देना होगा।
गौरतलब है कि दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ने केबल और डीटीएच की मनमानी पर रोक लगाने के मकसद से नया नियम लाने की तैयारी कर ली है। ट्राई ने कहा है कि 100 फ्री टू एयर चैनल चुनने का अधिकार ग्राहक के पास रहेगा। पहले दूरदर्शन के 26 चैनलों को इस लिस्ट में शामिल किया गया था। अब ग्राहक चाहे तो यह चैनल लेना छोड़ सकता है। इससे ग्राहक आसानी से अपने पंसदीदा 100 एसडी चैनलों को चुन सकता है।
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यहां बता दें कि पहले ट्राई ने 100 चैनलों के लिए 130 रुपये और जीएसटी अतिरिक्त का बिल तय किया था। ऐसे में 100 चैनलों के लिए 155 रुपये के साथ ही अन्य 25 चैनलों के पैक लिए 20 रुपये प्रति पैक के हिसाब से देना होगा। ट्राई ने इसे पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया है कि चैनलों को चुनने का पूरा अधिकार उपभोक्ताओं के पास ही रहेगा और कंपनी उपभोक्ता को किसी चीज के लिए बाध्य नहीं कर सकती है।
आपको बता दें कि ग्राहक 100 चैनलों में पे चैनल, ए-ला-कार्टे या फिर एफटूए चैनलों में से किसी को भी चुन सकेंगे। अगर आप एचडी चैनल देखना चाहते हैं तो आपको ज्यादा पैसे खर्च करने होंगे। इस बात को ऐसे भी समझा जा सकता है कि आपको एक एचडी चैनल देखने के लिए 2 एसडी चैनल के बराबर पैसे खर्च करने होंगे।