नई दिल्ली। अगर आपके पास अपनी गाड़ी है और उसपर हाई सिक्योरिटी वाला नंबर प्लेट नहीं लगा है तो सावधान हो जाएं। परिवहन विभाग ने 13 अक्टूबर के बाद से बिना इस नंबर प्लेट वाले वाहनों से 500 रुपये जुर्माना वसूला जाएगा। इसके साथ ही 3 महीने की जेल भी हो सकती है। इसके लिए पहले जागरूकता अभियान चलाया जाएगा और गांधी जयंति यानी की 2 अक्टूबर से इस नंबर देने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
गौरतलब है कि परिवहन विभाग का मानना है कि राजधानी दिल्ली में करीब 40 लाख ऐसे वाहन है जिन पर नंबर प्लेट लगे ही नहीं हैं। इसके लिए अब विभाग ने सभी चार और दो पहिया वाहनों पर हाईसिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने के आदेश दिए हैं। इन नंबर प्लेटों को 13 अक्टूबर से पहले अपनी गाड़ियों पर लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। ऐसा नहीं करने पर 500 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा, यहां तक की 3 महीने की जेल भी हो सकती है।
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यहां बता दें कि दिल्ली में बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट वाले गाड़ी मालिकों के लिए एक अभियान भी चलाया जाएगा। 2 अक्टूबर से अधिकृत सेंटरों के द्वारा नंबर प्लेट देने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। बता दें कि दिल्ली में अभी कुल 13 अधिकृत सेंटर हैं।