नई दिल्ली। भारतीय क्रिकेट के पूर्व सलामी बल्लेबाज गौतम गंभीर की मुश्किलें बढ़ सकती है। साकेत जिला कोर्ट ने रियल एस्टेट से जुड़े धोखाधड़ी मामले की सुनवाई में पेश न होने पर क्रिकेटर गौतम गंभीर के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया है। बताया जा रहा है कि धोखाधड़ी मामले की सुनवाई में पिछली कई तारीखों से वे अदालत में पेश नहीं हो रहे थे। मामला रुद्रा बिल्डवेल रियलिटी प्राईवेट सोसाइटी से जुड़ा है और गंभीर इसके ब्रांड एंबेसडर भी थे। इस कंपनी और उसके निदेशक के खिलाफ धोखाधड़ी करने का आरोप लगा है।
गौरतलब है कि जिला अदालत के सीएमएम मनीष खुराना ने गौतम गंभीर को अदालत में पेश करने के लिए 10 हजार रुपये का जमानती वारंट जारी किया है। कोर्ट ने गंभीर को 24 जनवरी 2019 को पेश होने का निर्देश दिया है। पिछली तारीखों पर पेशी से छूट न मिलने पर भी वे कोर्ट में पेश नहीं हो रहे थे।
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यहां बता दें कि धोखाधड़ी का यह मामला रियल एस्टेट कंपनी रुद्रा बिल्डवेल रियलिटी प्राईवेट से जुड़ा है। इस कंपनी के निदेशक मुकेश खुराना और एचआर इंफ्रासिटी प्राईवेट लिमिटेड के निदेशक गौतम मेहता पर धोखाधड़ी का आरोप लगा है। पुलिस का आरोप है कि कंपनी ने गौतम गंभीर के नाम का गलत इस्तेमाल करते हुए निवेशकों के तमाम पैसे गबन कर लिए और कंपनी उन्हें तय समय पर घर देने में नाकामयाब रही थी।