नई दिल्ली। भारतीय तेज गेंदबाज एस श्रीसंथ पर सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को सुनवाई हुई। कोर्ट ने श्रीसंथ पर लगे आजीवन प्रतिबंध पर 4 हफ्तों में बीसीसीआई से जवाब मांगा है। यहां बता दें कि बीसीसीआई के साल 2013 में उसपर आईपीएल में स्पाॅट फिक्सिंग करने के आरोप में आजीवन प्रतिबंध लगा दिया था। श्रीसंथ ने इस फैसले के खिलाफ केरल हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।
फैसले को पलटा
गौरतलब है कि 1 फरवरी को मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने इसे रोस्टर के अनुसार एक उपयुक्त पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया था। इस पीठ ने कहा, ‘‘इस मामले को 5 फरवरी को रोस्टर के मुताबिक उपयुक्त पीठ के समक्ष रखा जाए। इससे पहले हाईकोर्ट की एक खंडपीठ ने 34 वर्षीय इस तेज गेंदबाज पर एकल पीठ के उस फैसले को पलट दिया था जिसमें बीसीसीआई द्वारा लगाए गए आजीवन प्रतिबंध को निरस्त किया गया था।’’
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हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती
यहां बता दें कि केरल हाईकोर्ट ने श्रीसंथ को बीसीसीआई की तरफ से आयोजित होने वाले क्रिकेट के किसी भी मैच में शामिल नहीं करने का आदेश दिया था। श्रीसंथ ने केरल हाईकोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। साल 2016 में दिल्ली की एक स्पेशल कोर्ट ने श्रीसंथ को आरोपी मानते हुए इस मामले में उन पर सभी चार्ज तय किए थे।