नई दिल्ली । दिल्ली की कोंडली सीट से आम आदमी पार्टी विधायक मनोज कुमार के खिलाफ सरकारी काम में बाधा पहुंचाने के मामले में कोर्ट ने उन्हें दोषी ठहराते हुए तीन महीने की सजा सुनाई । हालांकि कोर्ट ने आदेश को चुनौती देने के लिए विधायक मनोज कुमार को 10 हजार रुपये के मुचलके पर जमानत भी दे दी है । दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने विधायक को यह सजा वर्ष 2013 में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान बाधा पहुंचाने के मामले मे सुनाई है । राउज एवेन्यू की विशेष अदालत ने मनोज कुमार को दोषी करार देते हुए 25 जून को सजा पर बहस के लिए मुकर्रर किया था ।
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बता दें कि 2013 के विधानसभा चुनावों में कोंडली से AAP विधायक मनोज कुमार पर चुनावों के दौरान पोलिंग स्टेशन पर पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ पोलिंग स्टेशन के आगे बैठकर काम को प्रभावित करने और सरकारी अफसरों से बदसलूकी के आरोप लगे थे । इस मामले में राउज एवेन्यू की विशेष अदालत में सुनवाई जारी थी । पिछले दिनों कोर्ट ने मनोज कुमार को दोषी करार देते हुए सजा पर बहस के लिए 25 जून का दिन तय किया था । आज बहस पूरी होने के बाद कोर्ट ने मनोज कुमार पर 3 महीने की सजा सुनाई । वहीं मनोज कुमार द्वारा जमानत की अर्जी लगाई गई तो कोर्ट ने 10 हजार के जमानती मुचलके पर उन्हें जमानत दे दी है ।
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कोर्ट ने पिछली 4 जून को इस मामले की सुनवाई के दौरान विधायक मनोज कुमार को चुनाव प्रक्रिया में बाधा डालने का दोषी करार दिया था । 2013 में दिल्ली विधानसभा चुनाव में कल्याणपुरी थाने में मनोज कुमार के खिलाफ केस दर्ज कराया गया था । वहीं मनोज कुमार ने इस मामले में अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि यह राजनीति से प्रेरित मामला है, और उन पर लगाए गए आरोप गलत हैं । मनोज कुमार के वकील ने भी मीडिया से बस इतना कहा कि वह इस फैसले के खिलाफ ऊपरी अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे ।
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