Thursday, April 18, 2024

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मल्टीप्लेक्स में ले जा सकेंगे घर या बाहर से खाना , किसी सिनेमाघर के पास रोकने का अधिकार नहीं

अंग्वाल न्यूज डेस्क
मल्टीप्लेक्स में ले जा सकेंगे घर या बाहर से खाना , किसी सिनेमाघर के पास रोकने का अधिकार नहीं

लखनऊ । प्रदेश के सिनेमाघरों में कई बार दर्शक भूख होने के बावजूद हॉल में कुछ खाने-पीने से कतराते हैं। कई दर्शक ऐसा इसलिए भी करते हैं क्योंकि सिनेमाहाल में मिलने वाले खाद्य और पेय पदार्थ बाजार की कीमत से बहुत ज्यादा ऊंचे दाम पर बेचे जाते हैं लेकिन आपको इस सब से जूझने की जरूरत नहीं है। अब आप सिनेमाघरों में बाहर से खाने पीने का सामान लेकर भी जा सकते हैं। कानूनी तौर पर सिनेमाहॉलों में खाने-पीने का सामान बाहर से ले जाने पर कोई रोक नहीं है। असल में सूचना का अधिकार के तहत मांगी गई जानकारी पर उत्तर प्रदेश के कमिश्नर, वाणिज्य कर ने यह जानकार दी है। उन्होंने कहा कि सिनेमाहॉल/ मल्टीप्लेक्स संचालकों को ऐसा कोई अधिकार नहीं दिया गया है, जिससे कि वह बाहर से खरीदे हुए खाने-पीने के सामान के प्रयोग पर रोक लगा सकें।

बहुत महंगा मिलता है सामान

असल में सिनेमाघरों और मल्टीप्लेक्स में फिल्म देखने वाले दर्शकों को खाने-पीने का सामान बहुत ज्यादा कीमत पर बेचा जाता है। इस दौरान सिक्योरिटी में तैनात लोग किसी को भी अपने साथ खाने-पीने का सामान नहीं ले जाने देते। वहीं अंदर एक समेसा तक 50 रुपये में बेचा जाता है। जबकि कुछ जगहों पर कोल्ड ड्रिंक का ग्लास 150 रुपये में दिया जाता है। सिनेमाघरों की इस मनमानी से लोग काफी परेशान रहते हैं।

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RTI के जवाब में मिला ये जवाब

असल में गोरखपुर के RTI कार्यकर्ता आनंद रुंगटा ने इन परेशानियों के मद्देनजर वाणिज्य कर विभाग से RTI के तहत जानकारी मांगी थी। इसके जवाब में उत्तर प्रदेश वाणिज्य कर के कमिश्नर कार्यालय ने स्पष्ट किया कि बाहर से खरीदे हुए वही सामान प्रेक्षागृह के भीतर ले जा सकते हैं, जो सीलबंद पैकेट या बोतल में हो।

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क्या कहती है नियमावली


असल में चलचित्र नियमावली, 1951 के तहत दिए जाने वाले लाइसेंस की शर्त में यह प्राविधान रखा गया है कि सिनेमाघरों के भीतर चाय, कॉफी, दूध, शीतल पेय, या ऐसी कोई भी खाद्य सामग्री, जो मुहर बंद पैकेट में न हो, उसका विक्रय करने की अनुमति नहीं होगी। लेकिन सिनेमाघरों में बिना एमआरपी लगे सामान और खुले में बनने वाले सामान ज्यादा बिक रहे हैं। यूपी सिनेमेटोग्राफी (26वां संशोधन) नियमावली 2018 के अनुसार भी सिनेमाहॉल मालिक मुहरबंद पैकेटों में ही सामान बेच सकते हैं।

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लोगों को होना होगा जागरूक

इस मामले में आरटीआई कार्यकर्ता आनंद रुंगटा ने कहा कि असल में लोगों को इस मुद्दे को लेकर जागरूक ही नहीं किया जा रहा है। सिनेमाघरों में खाने-पीने का सामान बाहर से ले जाने पर रोक का नियम नहीं है। इतना ही नहीं हॉल में खाने पीने का जो भी सामान लें उसका बिल जरूर लें। हां याद रखें कि बिल पर जीएसटी लगा होना चाहिए।

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