पटना। बिहार सरकार ने बलात्कार और तेजाब पीड़ित महिलाओं को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। इस फैसले में नीतीश कुमार की कैबिनेट ने तेजाब हमले में पीड़िता और बलात्कार की शिकार हुई महिलाओं को दी जाने वाली मुआवजा राशि को दुगुना कर दिया है। बता दें कि बिहार में अभी तक इस तरह की पीड़ित महिला को 3 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाता था लेकिन अब सरकार ने उनके मुआवजे को बढ़ाकर 7 लाख रुपये कर दिया गया है। यही नहीं अगर पीड़िता की आयु 14 साल से कम है तो मुआवजे की राशि को 50 प्रतिशत तक बढ़ाया जा सकता है।
गौरतलब है कि बिहार के मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई बैठक में 4 एजेंडों पर मुहर लगाई है। बिहार कैबिनेट में जिन एजेंडों पर मुहर लगी, उसकी जानकारी देते हुए कैबिनेट विशेष सचिव यू एन पांडेय में बताया कि बिहार में तेजाब पीड़िता का चेहरा अगर स्थायी रूप से विकृत हो गया हो या आंख का नुकसान हुआ हो ऐसी स्थिति में अधिकतम 10 हजार रुपया प्रति महीने आजीवन मुआवजा देने का निर्णय लिया गया है।
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सरकार ने कुष्ठ नियंत्रण के दवा घोटाले से जुड़े डाॅक्टर रेहान अशरफ को बर्खास्त करने के फैसले पर भी मुहर लगाई है। नीतीश सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए कहा कि जल संसाधन विभाग के इंजीनियरों के कार्यकाल को बढ़ाने का भी फैसला लिया है।