पटना । राजद नेता और बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव को पटना हाईकोर्ट ने बड़ा सोमवार बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने तेजस्वी के पटना स्थित 5 देशरत्न मार्ग वाले सरकारी बंगले को खाली करने के आदेश दिए हैं। पटना हाईकोर्ट ने इस मुद्दे पर तेजस्वी द्वारा दाखिल याचिका को खारिज करते हुए उन्हें बंगला खाली करने का आदेश दिया । उन्हें उपमुख्यमंत्री पद से हटने के बाद इस बंगले को खाली करने के लिए कहा गया है।
बता दें कि पिछले दिनों इस बंगले को खाली करने के लिए जब स्थानीय प्रशासन के साथ पुलिस की एक टीम बंगले पर पहुंची थी तो उन्हें बंगले के गेट पर एक नोटिस चस्पा मिला था जिसमें मामला कोर्ट में होने के चलते बंगले को खाली नहीं कराए जाने की बात लिखी थी। उस दौरान राजद कार्यकर्ताओं ने तेजस्वी यादव के पक्ष में नारेबाजी करते हुए पुलिस और प्रशासन का विरोध किया था।
हालांकि उस दौरान तो प्रशासन पीछे हट गया था लेकिन अब कोर्ट ने इस मुद्दे पर अपना फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने तेजस्वी यादव को यह बंगला खाली करने का फैसला सुना दिया है। ऐसे में अब तेजस्वी को यह बंगला खाली करना पड़ेगा।