लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार सेवानिवृत्त शिक्षकों को और शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को एक बड़ा उपहार देने जा रही है। इस के तहत राज्य विश्वविद्यालयों एवं सहायता प्राप्त डिग्री कॉलेजों के सेवानिवृत्त शिक्षकों व शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की पेंशन में बढ़ोत्तरी की जाएगी। बता दें कि इस सेवा का लाभ 1 जनवरी 2016 और उसके बाद सेवानिवृत्त कर्मचारियों को मिलेगा। इसके साथ ही मृतक शिक्षकों और कर्मचारियों के आश्रित परिवारों को मिलने वाली पेंशन में इजाफा होगा।
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यहां आपको बता दें कि सरकार ने वेतन समिति 2016 की संस्तुतियों को स्वीकार करते हुए पेंशन, पारिवारिक पेंशन, ग्रेच्युटी व पेंशन राशिकरण की दरों में बदलाव किए हैं। उच्च शिक्षा विभाग के मुख्य सचिव संजय अग्रवाल ने बताया कि पेंशन कम से कम 9 हजार रुपये प्रतिमाह तथा अधिकतम राज्य सरकार में उच्चतम वेतन के 50 प्रतिशत प्रतिमाह से कम नहीं होगी।
गौरतलब है कि संशोधित पेंशन में पेंशनर की आयु के आधार पर अतिरिक्त पेंशन रकम निर्धारित की गई है। 80 से 85 वर्ष की उम्र वालों को मूल पेंशन का 20 प्रतिशत, 85 से 90 को 30 प्रतिशत, 90 से 95 वर्ष वालों को 40 प्रतिशत, 95 से 100 वर्ष वालों को 50 प्रतिशत और 100 वर्ष या इससे अधिक उम्र के पेंशनर्स को मूल पेंशन का 100 प्रतिशत राशि दी जाएगी।