हरिद्वार। गंगा में प्रदूषण फैलाने या कचरा डालने वाले सावधान हो जाएं। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल(एनजीटी) ने हरिद्वार से उन्नाव के बीच बहने वाली गंगा में कचरा डालने पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाने के आदेश दिए हैं। इसके साथ ही गंगा नदी के 100 मीटर के दायरे को एनजीटी ने ‘नो डेवलपमेंट जोन’ घोषित कर दिया गया है। आपको बता दें कि एनजीटी ने हरिद्वार से उन्नाव के बीच बह रही गंगा के आसपास के 500 मीटर के दायरे में किसी तरह का कचरा नहीं फेंकने के आदेश दिए हैं। गंगा में प्रदूषण फैलाने और इसके आसपास कचरा डालने के साथ एनजीटी ने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सरकार को गंगा और उसकी सहायक नदियों के घाटों पर किए जाने वाले धार्मिक कर्मकांडों के लिए दिशा-निर्देश जारी करने के लिए कहा है। यहां यह भी गौर करने वाली बात है कि गंगा की सफाई के लिए केन्द्र सरकार की तरफ से नमामि गंगे प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई और करोड़ों रुपये की लगात से कई प्रोजेक्ट शुरू किए जा रहे हैं।
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