नैनीताल। नैनीताल हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायामूर्ति लोकपाल सिंह पर हाईकोर्ट में ही आपराधिक अवमानना की याचिका दाखिल की गई है। बताया जा रहा है कि उत्तराखंड के इतिहास में यह पहला ऐसा मामला है जब किसी हाईकोर्ट के जज के खिलाफ आपराधिक अवमानना की याचिका दाखिल की गई है। यह मामला न्यायामूर्ति राजीव शर्मा और न्यायामूर्ति लोकपाल सिंह की अदालत में ही आया लेकिन खुद लोकपाल सिंह के उस मामले में शामिल होने की वजह से इसे दूसरे बेंच को रेफर कर दिया गया।
गौरतलब है कि हाईकोर्ट के अधिवक्ता सीके शर्मा ने हाईकोर्ट के जस्टिस के खिलाफ याचिका दायर की थी। याचिका में आरोप लगाया गया है कि न्यायमूर्ति ने याची के साथी अधिवक्ता सोनिया चावला, महाधिवक्ता हाईकोर्ट, शासकीय अधिवक्ता जीएस संधू, सीएससी परेश त्रिपाठी, पूर्व जज यूपी हाईकोर्ट प्रदीप कांत, डिप्टी महाधिवक्ता समेत अन्य कई लोगों के साथ गलत व्यवहार किया और उनके साथ अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया है। याचिका में कहा गया है कि न्यायामूर्ति ने 11 मई को हुई सुनवाई के दौरान इस तरह की भाषा का प्रयोग किया था।
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यहां बता दें कि अधिवक्ता ने अपनी याचिका में कहा कि इससे न सिर्फ न्यायमूर्ति और अदालत की अवमानना हुई बल्कि हाईकोर्ट के समस्त जजों को भी कठघरे में खड़ा कर दिया गया है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि न्यायमूर्ति ने एक ऐसे मामले को भी निस्तारित किया जिसके वह वकील रहे हैं।