देहरादून। एक नाबालिग से दूराचार करने के आरोप में विशेष सत्र न्यायाधीश हीरा सिंह बोनाल की अदालत ने पोक्सो में एक नेपाली मजदूर को 12 साल की कठोर करावास की सजा सुनाई है। सजा के साथ उसे 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माने की यह राशि पीड़िता को दिलाई जाएगी। गौर करने वाली बात है कि पिछले साल पिंडर नदी पर पुल के निर्माण के दौरान एक 10 साल की लड़की के साथ 48 साल के एक अधेड़ विजय बहादुर ने दुराचार किया था। बीमार होने के बाद बच्ची ने पिता को घटना के बारे में बताया उसके बाद पिता ने 27 अप्रैल 2017 को कपकोट थाने में तहरीर दी थी। 24 मई 2017 को पोक्सो के तहत मामला दर्ज किया गया।
यहां बता दें कि पुलिस ने अपना आरोप पत्र न्यायालय को भेजा। जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी आबिद हसन और विशेष लोक अभियोजक खड़क सिंह कार्क ने 14 गवाह अदालत में पेश किए। सभी गवाहो के बयान सुनने के बाद विशेष सत्र न्यायाधीश की अदालत में नेपाली हाल खाती गांव निवासी विजय बहादुर को 12 साल की कठोर करावास की सजा और 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना नहीं देने पर एक साल की अतिरिक्त सजा भी भुगतनी पड़ेगी।
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