Saturday, April 20, 2024

Breaking News

   एमसीडी में एल्डरमैन की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर SC 8 मई को करेगा सुनवाई     ||   यूक्रेन से युद्ध में दिसंबर से अब तक रूस के 20000 से ज्यादा लड़ाके मारे गए: अमेरिका     ||   IPL: मैच के बाद भिड़ गए थे गौतम गंभीर और विराट कोहली, लगा 100% मैच फी का जुर्माना     ||   पंजाब में 15 जुलाई तक सरकारी कार्यालयों में सुबह 7:30 बजे से दोपहर दो बजे तक होगा काम     ||   गैंगस्टर टिल्लू की लोहे की रोड और सूए से हत्या, गोगी गैंग के 4 बदमाशों ने किया हमला     ||   सुप्रीम कोर्ट ने 'द केरल स्टोरी' पर बैन लगाने की मांग वाली याचिका पर तुरंत सुनवाई से किया इनकार     ||   नीतीश कटारा हत्याकांड: SC में नियमित पैरोल की मांग करने वाली विशाल यादव की याचिका खारिज     ||   'मैंने सिर्फ इस्तीफा दिया है, बाकी काम करता रहूंगा' नेताओं के मनाने पर बोले शरद पवार     ||   सोनिया गांधी दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में भर्ती    ||   कर्नाटक हिजाब केस में SC ने तुरंत सुनवाई से इंकार किया    ||

‘हरक-किशोर’ समेत 6 नेताओं को कोर्ट ने जारी किया गैर जमानती वारंट, विधानसभा घेराव का है मामला

अंग्वाल न्यूज डेस्क
‘हरक-किशोर’ समेत 6 नेताओं को कोर्ट ने जारी किया गैर जमानती वारंट, विधानसभा घेराव का है मामला

देहरादून। राज्य के वन मंत्री डाॅक्टर हरक सिंह रावत और कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय समेत 6 नेताओं  के खिलाफ कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किया है। इसके साथ ही पुलिस को इन्हें 4 मई तक कोर्ट में पेश करने को कहा है। बता दें कि इन सभी पर 9 साल पहले विधानसभा घेराव के दौरान बलवा, शांतिभंग व पुलिस से धक्का-मुक्की के मामले में जमानती वारंट के बावजूद कोर्ट में पेश नहीं होने का आरोप है। 

गौरतलब है कि इन सभी नेताओं को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मनींद्र मोहन पांडेय की कोर्ट में शुक्रवार को पेश होना था। मंत्री यशपाल आर्य, सुबोध उनियाल, कुंवर प्रणव सिंह, हीरा सिंह बिष्ट, प्रदीप टम्टा, मनीष नागपाल, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह, पूर्व मंत्री दिनेश अग्रवाल अपने-अपने वकील के माध्यम से कोर्ट में पेश हुए लेकिन मंत्री डाॅक्टर हरक सिंह रावत, किशोर उपाध्याय समेत 6 नेता कोर्ट में पेश नहीं हुए। इस पर कोर्ट ने इनके खिलाफ गैर जमानती वारंट एसएसपी को भेजकर सभी को 4 मई तक कोर्ट में पेश करने को कहा है।

ये भी पढ़ें - राज्य में आपदा से निपटने के लिए जिलाधिकारियों को समयपूर्व मिली राशि, महिला एवं युवा मंगल दलों...

यहां गौर करने वाली बात है कि 20 दिसंबर 2009 को पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ हरक सिंह रावत, किशोर उपाध्याय ने अन्य नेताओं के साथ विधानसभा का घेराव किया था। उस समय राज्य में भाजपा की सरकार थी। इन सभी कार्यकर्ताओं को रिस्पना पुल पर रोक दिया गया था। यहां आरोपितों ने पुलिस बल के साथ धक्का-मुक्की की और उत्तेजक नारे लगाए, इससे शांति एवं कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ गई थी। सभी के खिलाफ नेहरू कॉलोनी थाने में अभियोग पंजीकृत किया गया था। 2010 से इस मामले में सुनवाई चल रही है लेकिन कोई भी आरोपित तारीखों पर अदालत में पेश नहीं हो रहा है।


बता दें कि पहले इन नेताओं के खिलाफ कोर्ट ने जमानती वारंट जारी किया था इसके बावजूद पेश नहीं होने पर अब गैर जमानती वारंट जारी किया गया है। अदालत ने एसएसपी देहरादून को आदेश देते हुए कहा है कि 4 मई तक गैर जमानती वारंट को पूरा करें। अगर गैर जमानती वारंट की तामील नहीं होती है तो एसएसपी व्यक्तिगत रूप से अदालत में उपस्थित होकर वारंट तामील न होने का कारण बताएं। कोर्ट ने अब इस मामले की अगली सुनवाई की तारीख 4 मई तय की है। 

इनको मिली जमानत

कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य व सुबोध उनियाल, खानपुर विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रीतम सिंह, पूर्व मंत्री दिनेश अग्रवाल, पूर्व मंत्री प्रदीप टम्टा, पूर्व मंत्री हीरा सिंह बिष्ट व महेश नंद शर्मा ने अदालत में पेश होकर जमानत करा ली थी। वहीं, प्रदेश उपाध्यक्ष कांग्रेस ब्रह्मस्वरूप ब्रह्मचारी, पूर्व नपा अध्यक्ष हरिद्वार सतपाल ब्रह्मचारी, जिला पंचायत उपाध्यक्ष हरिद्वार अशफाक राव, पूर्व महानगर अध्यक्ष कांग्रेस लाल चंद्र शर्मा, विजय सिंह चैहान, विकास चैधरी, ट्विंकल अरोड़ा अदालत में पेश हुए, जहां से निजी मुचलके पर उन्हें जमानत मिल गई।

Todays Beets: