पौड़ी। जिला पंचायत सदस्यों के अपहरण के मामले में नगीना से समाजवादी पार्टी के विधायक मनोज पारस को जेल भेज दिया गया है। बता दें कि मनोज पारस पर 4 साल पहले बिजनौर के जिला पंचयात चुनाव के दौरान सदस्यों के अपहरण का आरोप लगाया गया था। अब उन्होंने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, पौड़ी की अदालत में सरेंडर कर दिया। अदालत ने सपा विधायक की जमानत अर्जी खारिज कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया। मामले की अगली सुनवाई 17 नवंबर को होगी।
गैर जमानती वारंट जारी
गौरतलब है कि लक्ष्मणझूला थाने में आरोपी मनोज पारस के खिलाफ बिजनौर के जिला पंचायत सदस्यों के अपहरण समेत कई धाराओं में केस दर्ज हुआ था। आरोप में कहा गया था कि 17 जनवरी 2013 की रात लक्ष्मणझूला के एक होटल में ठहरे जिला पंचायत सदस्यों के कमरों में घुसकर उनसे मारपीट व गाली-गलौज की गई। बता दें कि इस मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पौड़ी ने आरोपी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किए थे। समाजवादी पार्टी के विधायक मनोज पारस ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया।
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पूर्व मंत्रियों ने भी किया सरेंडर
बता दें कि अधिवक्ता जय दर्शन बिष्ट ने बताया कि कोर्ट ने जमानत अर्जी खारिज कर विधायक को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। इस मामले में उत्तरप्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री मूलचंद चैहान, पूर्व सांसद, नगीना, यशवीर धोबी, तत्कालीन जिला पंचायत अध्यक्ष नसरीन सैफी के पति रफी सैफी को भी कोर्ट में सरेंडर करना पड़ा था।