देहरादून। उत्तराखंड के गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में सहायक लेखाकार की भर्ती प्रक्रिया में गड़बड़ी के बाद हाईकोर्ट ने राज्य अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को नए सिरे से भर्ती प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया है। बता दें कि मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन और न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खंडपीठ ने टाइपिंग टेस्ट दोबारा कराने के एकलपीठ के आदेश को निरस्त कर दिया है। गौर करने वाली बात है कि पंतनगर विश्वविद्यालय ने 21 दिसंबर 2016 को सहायक लेखाकार के पदों के लिए विज्ञापन जारी किया था।
गौरतलब है कि गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में सहायक लेखाकार के 93 पदों पर भर्ती प्रक्रिया 2016 में शुरू की गई थी। भर्ती प्रक्रिया में गड़बड़ी होने पर आईटी डीन प्रोफेसर आशुतोष सिंह और सीडीओ ऊधमसिंह नगर ने शिकायतों की जांच की और इसे सही पाया। दोनों अधिकारियों की जांच कमेटी ने 25 जनवरी को गड़बड़ी के आधार पर भर्ती प्रक्रिया निरस्त करने की संस्तुति की थी।
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यहां बता दें कि कमेटी की रिपोर्ट के बाद मार्च 2018 में शासन ने भर्ती प्रक्रिया को निरस्त कर दिया था जिसे कपिल कुमार और अन्य ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। हाईकोर्ट की एकलपीठ ने 22 नवंबर को टाइपिंग टेस्ट दोबारा कराने के आदेश दिए थे। इसके बाद एकलपीठ के इस आदेश को कपिल कपूर और अन्य ने स्पेशल अपील के माध्यम से खंडपीठ में चुनौती दी। मंगलवार को हाईकोर्ट में हुई सुनवाई के बाद मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन और न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खंडपीठ ने एकलपीठ के आदेश को निरस्त करते हुए राज्य अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को नए सिरे से भर्ती प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया है।