देहरादून। राज्य के सहायता प्राप्त अशासकीय डिग्री काॅलेजों के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को सरकार ने बड़ी राहत दी है। उनकी वर्षों पुरानी मांग मान ली गई है। अब 60 साल पूरी कर चुके उन कार्मिकों की सेवानिवृत्ति की तारीख उस महीने की आखिरी तारीख मानी जाएगी। सरकारी कार्मिकों की तर्ज पर इस व्यवस्था को अब इन कर्मचारियों पर भी लागू कर दिया गया है। इस संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है।
सरकारी तर्ज पर मिलेगा फायदा
गौरतलब है कि सहायता प्राप्त अशासकीय डिग्री काॅलेजोें के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के 60 साल की आयु पूरी करने की निर्धारित तिथि पर सेवानिवृत्त किए जाने की व्यवस्था लागू थी। इस व्यवस्था के चलते उन्हें सेवानिवृत्ति की तिथि वाले महीने का पूरा वेतन व अन्य लाभ से वंचित होना पड़ रहा था। बता दें कि राज्य सरकार द्वारा मार्च, 2010 में जारी एक आदेश में कहा गया है कि अगर किसी कर्मचारी की जन्म तिथि महीने की पहली तारीख को है तो वह पिछले महीने की आखिरी तारीख को अपनी उम्रसीमा पूरी कर लेगा। इस कारण ऐसे सरकारी सेवकों की सेवानिवृत्ति की तिथि पूर्ववर्ती महीने का अंतिम दिवस होगी। वहीं जिस सरकारी सेवक की जन्मतिथि किसी मास की पहली तारीख से अलग है तो वह उस महीने के किसी दिवस को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करेगा, इसलिए सेवानिवृत्ति की तिथि उस महीने के अंतिम दिवस होगी।
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राज्यपाल ने दी मंजूरी
आपको बता दें कि सरकारी कार्मिकों के लिए लागू इस व्यवस्था को अब सहायताप्राप्त अशासकीय डिग्री कॉलेजों के शिक्षणोत्तर कार्मिकों के लिए भी लागू कर दिया गया है। राज्यपाल से मंजूरी के बाद उच्च शिक्षा अपर मुख्य सचिव डॉ रणवीर सिंह ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं।