Saturday, April 20, 2024

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उत्तराखंड में बढ़ी बिजली की दरें, 1 अप्रैल से लागू होंगी नई दरें, जानें नए टैरिफ में आप पर कितना भार

अंग्वाल संवाददाता
उत्तराखंड में बढ़ी बिजली की दरें, 1 अप्रैल से लागू होंगी नई दरें, जानें नए टैरिफ में आप पर कितना भार

देहरादून । उत्तराखंड में इन दिनों ठंड के बीच लोगों को एक ओर करारा झटका लगा है। यह झटका कुछ और नहीं बल्कि बिजली की दरों के एक बार फिर से बढ़ने की खबर का है। असल में राज्य विद्युत नियामक आयोग ने उत्तराखंड में बिजली की दरें बढ़ा दी हैं। राज्य विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष सुभाष कुमार ने बिजली की नई दरों की घोषणा की। इसके तहत घरेलू उपभोक्ताओं की बिजली की दरों में 15 पैसे प्रति यूनिट , दबकि ट्यूबवेल कनेक्शनधारक किसानों की बिजली 11 पैसे प्रति यूनिट , व्यावसायिक दरों में 27 पैसे प्रति यूनिट की बढ़ोतरी की गई है। इसी क्रम में औद्योगिक इकाइयों के बिजली के दाम प्रति यूनिट 18 पैसे बढ़ाए गए हैं। नई दरें 1 अप्रैल से लागू होंगी ।

जहां एक ओर सामान्य लोगों को इस ठंड में राज्य विद्युत नियामक आयोग ने जोर का झटका दिया है, वहीं राज्य के साढ़े चार लाख बीपीएल उपभोक्ताओं को भारी राहत दी है। उन्हें पिछली दर पर ही बिल का भुगतान करना होगा।मिली जानकारी के अनुसार , अब व्यावसायिक कनेक्शनधारकों को पूर्व में 5.83 रुपये प्रति यूनिट के बजाए अब 6.10 रुपये प्रति यूनिट देना होगा। वहीं  लघु औद्योगिक इकाइयों के संचालकों को 5.65 रुपये के बजाए 5.76 रुपये प्रति यूनिट पर बिल देना होगा। ट्यूबवेल कनेक्शनधारक किसानों को 1.84 रुपये की जगह 1.95 रुपये की दर से बिल का भुगतान करना होगा। इसी क्रम में भारी उद्योगों के संचालकों को 5.62 रुपये की जगह 5.79 रुपये प्रति यूनिट की दर से बिजली का बिल देना होगा।


गोशाला, गोसदन और होम स्टे संचालकों को राज्य विद्युत नियामक आयोग ने भारी राहत दी है। ऐसे गोशाला और गोसदन जहां दो किलोवाट का कनेक्शन है और उनकी प्रतिमाह 200 यूनिट बिजली की खपत है उन्हें घरेलू दर पर बिजली आपूर्ति की जाएगी। इसके अलावा छह कमरों वाले होम स्टे संचालकों को भी घरेलू दर पर बिजली आपूर्ति की जाएगी। बीपीएल उपभोक्ताओं को भी पूर्व की भांति प्रति यूनिट 1.61 रुपये की दर से भुगतान करना होगा।

 

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