Friday, April 26, 2024

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सरकार ने समान कार्य के लिए समान वेतन के आदेश को किया निरस्त, हाईकोर्ट में याचिका खारिज

अंग्वाल न्यूज डेस्क
सरकार ने समान कार्य के लिए समान वेतन के आदेश को किया निरस्त, हाईकोर्ट में याचिका खारिज

देहरादून। उत्तराखंड सरकार ने समान कार्य के लिए समान वेतन मामले में जारी आदेश को हाईकोर्ट का अंतिम फैसला आने तक निरस्त कर दिया है। बता दें कि लोहाघाट लोक निर्माण विभाग में कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पर तैनात संजय जोशी ने समान पद समान वेतन और नियमितीकरण के लिए 2017 में हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। इस याचिका के निस्तारण होने तक कोर्ट ने संजय जोशी को कनिष्ठ अभियंता का वेतन देने के निर्देश दिए थे। 

गौरतलब है कि कोर्ट के आदेश के बाद भी शासन की ओर से इस मामले में कोई कदम न उठाने के कारण संजय जोशी ने कुछ समय बाद कोर्ट में अवमानना की याचिका दायर की। इस पर हाईकोर्ट ने शासन को 15 दिनों के भीतर समान पद समान वेतन देने का आदेश जारी किया था। इसके बाद शासन ने कोर्ट में अपील करते हुए कहा कि संजय जोशी की नियुक्ति आउटसोर्स के जरिए हुई थी। शासन ने कहा कि लोहाघाट कार्यालय में कंप्यूटर आॅपरेटर का पद है ही नहीं। 

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बता दें कि शासन की दलील सुनने के बाद हाईकोर्ट ने संजय जोशी की याचिका को खारिज कर दिया। इसके बाद सरकार ने भी समान कार्य के समान वेतन वाले आदेश को निरस्त कर दिया। इस संबंध में अपर मुख्य सचिव लोक निर्माण विभाग की ओर से आदेश जारी कर दिए गए हैं। 

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