Wednesday, April 24, 2024

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उत्तराखंड सरकार ने लाखों कर्मचारियों को दिया तोहफा, भत्ता मानकों में किया बदलाव

अंग्वाल न्यूज डेस्क
उत्तराखंड सरकार ने लाखों कर्मचारियों को दिया तोहफा, भत्ता मानकों में किया बदलाव

देहरादून। उत्तराखंड सरकार ने राज्य के कर्मचारियों को मिलने वाले दैनिक, आवास एवं स्थानांतरण यात्रा भत्ते के मानकों में बदलाव कर सौगात दी है। इससे प्रदेश के सवा लाख कार्मिकों को दैनिक भत्ते का लाभ मिलेगा। कर्मचारी का तबादला होने पर वर्तमान में मौजूद जिला से जिला के मानक को बदलकर किलोमीटर के हिसाब से स्थानांतरण यात्रा भत्ता निर्धारित किया गया। सरकार के इस फैसले से लाखों कर्मचारियों को फायदा मिलेगा। 

गौरतलब है कि अगर किसी कर्मचारी का इससे यदि किसी कर्मचारी का देहरादून से कालसी स्थानांतरण होता है तो उसे भी यात्रा पर होने वाले व्यय का भुगतान होगा। बता दें कि अभी तक यह विसंगति थी कि देहरादून से हरिद्वार तबादला होने वाले कर्मचारी को ज्यादा भत्ता देय था जबकि जनपद के अंदर अधिक दूरी होने के बावजूद कार्मिकों को कम भत्ता मिलता था। 

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यहां बता दें कि उत्तराखंड सरकार ने अपने कैबिनेट के फैसले में कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार एरियर और भत्ता देने का ऐलान कर दिया था। वेतन विसंगति के अध्यक्ष इंदू पांडे ने कहा कि विसंगतियों को दूर कर लिया गया है। आपको बता दें कि राज्य के कर्मचारी काफी समय से भत्तों का इंतजार कर रहे थे। बुधवार को कैबिनेट ने आवास, दैनिक भत्ता और स्थानांतरण यात्रा भत्ते को मंजूरी दे दी है। गौर करने वाली बात है कि 5400 ग्रेड पे से नीचे के कर्मचारियों को अभी दैनिक भत्ते के रूप में प्रतिदिन मात्र 80 रुपये मिलते थे। इसमें ठहरने, खाने व यात्रा का किराया सब कुछ शामिल था लेकिन अब उन्हें प्रतिदिन 500 रुपये देय होंगे। 

आवास भत्ते के लिए शहरों की श्रेणी 

कर्मचारियों का स्थानांतरण होने पर क्षेत्र की श्रेणी के हिसाब से स्थानांतरण यात्रा भत्ता तय किया गया। इसमें बी-2 श्रेणी में देहरादून, पौड़ी, नैनीताल, सी श्रेणी में जनपद मुख्यालय हरिद्वार, ऊधमसिंह नगर (रुद्रपुर), अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, टिहरी, गोपेश्वर(चमोली), उत्तरकाशी, बागेश्वर, चंपावत, रुद्रप्रयाग, काशीपुर, हल्द्वानी के साथ काठगोदाम, भवाली, चकराता, मुक्तेश्वर, रुड़की, मसूरी के नगर पालिका क्षेत्र को शामिल किया गया। बी-2 और सी श्रेणी के शहरों को छोड़ कर शेष क्षेत्र को अवर्गीकृत में जोड़ा गया।  ये मिलेगा आवास भत्ता

बी-2 श्रेणी के शहरों में मकान किराये भत्ता 9 प्रतिशत या 2500 रुपये में से जो अधिक हो तथा अधिकतम 12 हजार रुपये तय किया है। सी श्रेणी शहरों के लिए ये दर सात प्रतिशत अथवा 2100 रुपये में से जो अधिक हो तथा अधिकतम 8000 रुपये और अवर्गीकृत श्रेणी के क्षेत्रों में तबादला होने पर पांच प्रतिशत अथवा 1800 रुपये में से जो भी अधिक हो या अधिकतम 7 हजार रुपये किया गया है। इस निर्णय से सवा लाख कर्मचारी लाभांवित होंगे और खजाने पर 101 करोड़ खर्च का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा।


परिवहन भत्ते की दरें ये होंगी

दिल्ली में तैनाती पर- वेतन मैट्रिक्स के लेवल 10 व उससे ऊपर के कार्मिकों को 5000 प्रतिमाह

वेतन लेवल 7 और 8 को 2500 रुपये व वेतन लेवल 6 व उससे नीचे के कार्मिकों 1000 रुपये प्रतिमाह

जोखिम भत्ता- मूल वेतन का 10 फीसदी तथा अधिकतम 12500 रुपये मिलेगा

चिकित्सा निषेध भत्ता- एलोपैथिक चिकित्सकों को मूल वेतन का 20 और आयुर्वेद चिकित्सकों को मूल वेतन का 15 प्रतिशत प्रतिमाह

भत्ते जो यथावत रहेंगे- पर्वतीय विकास भत्ता, सीमांत विकास भत्ता, वाहन भत्ता, सचिवालय विशेष भत्ता सहित 13 प्रकार के भत्तों को यथावत रखा गया है।

दूरी के हिसाब से स्थानांतरण भत्ता- 50 किमी के दायरे में तबादला होने पर कर्मचारी को न्यूनतम वेतन स्तर का पांच प्रतिशत तथा 50 किमी से अधिक दूरी पर 20 प्रतिशत या अधिकतम 25 हजार दिया जाएगा। 

 

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