देहरादून। उत्तराखंड सरकार ने अनिवार्य तबादले की जद में आने वाले कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। प्रदेश सरकार ने मौजूदा तबादला सत्र में इसकी सीमा घटाकर 10 फीसदी कर दिया है। बताया जा रहा है कि विभागों द्वारा तबादला एक्ट को लागू करने में आ रही दिक्कतों के मद्देनजर सरकार की तरफ से यह फैसला लिया गया है। मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह ने शुक्रवार को उक्त छूट देने के संबंध में आदेश जारी किए।
गौरतलब है कि प्रदेश में नया तबादला एक्ट इसी सत्र 2018-19 से प्रभावी हो चुका है। नए एक्ट के अनुसार तबादलों की सूची अंतिम दौर में पहुंच चुकी है। इसके लिए विभागों के अंदर गठित की गई स्थानांतरण समिति 5 जून तक अपनी संस्तुति देगी। इनके आधार पर 10 जून तक तबादला आदेश जारी होने के साथ ही उन्हें क्रियान्वित भी किया जाएगा।
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यहां बता दें कि नए एक्ट के अनुसार सुगम में मौजूदा तैनाती स्थल पर 4 साल और सुगम इलाके में कुल 10 साल या उससे अधिक साल पूरा कर चुके कर्मचारियों को अनिवार्य रूप से दुर्गम में तबादला किया जाएगा। सुगम से दुर्गम और दुर्गम से सुगम में स्थानांतरण खाली पदों के भरने तक किए जाएंगे। तबादला एक्ट को लागू करने में विभागों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस एक्ट के तहत बड़ी संख्या में कर्मचारी इसकी जद में आ रहे थे। विभागों से सरकार से एक्ट के प्रावधानों में छूट देने की मांग की थी जिसे सरकार ने स्वीकार करते हुए तबादला की सीमा को घटाकर 10 फीसदी कर दिया है।