देहरादून। उत्तराखंड कैबिनेट ने बुधवार को एक बड़ा फैसला लेते हुए 4 बड़े निर्णयों पर अपनी मुहर लगा दी। सरकारी प्रवक्ता मदन कौशिक ने बताया कि कैबिनेट में कुल 6 बिंदुओं पर चर्चा की गई लेकिन 2 बिंदुओं को स्थगित कर दिया गया जबकि 4 को सर्व सहमति से स्वीकृति प्रदान की गई। उन्होंने बताया कि महायोगी गोरखनाथ विद्यालय, यमकेश्वर को राजकीय महाविद्यालय का दर्जा दिया गया है। यह स्कूल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पिता के नाम पर है।
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गौरतलब है कि उत्तराखंड कैबिनेट ने उत्तराखंड साहूकारी विनियमन नियमावली 2018 को मंजूरी प्रदान कर दी है। इसके साथ ही वर्ष 2010 में वाणिज्य कर विभाग कर्मी त्रिवेणी राम यादव से लुटे गए 4 लाख रुपये की भरपाई अब राज्य सरकार करेगी। बता दें कि यह राशि 11 कार्मिकों के वेतन की थी।
यहां बता दें कि कैबिनेट ने उत्तराखंड महिला बंदी जेल रक्षक सेवा नियमावली में संशोधन को मंजूरी दे दी है। साथ ही इसकी अहर्ता हाई स्कूल से बढ़ाकर इंटर एवं सीधी भर्ती की न्यूनतम आयु 21 और अधिकतम 35 साल कर दी गई है।