देहरादून। उत्तराखंड में निजी स्कूल अब मनमानी नहीं कर पाएंगे। सरकार इसके लिए प्राईवेट स्कूल एक्ट में संशोधन करने जा रही है। बता दें कि निजी स्कूल शिक्षा सत्र की शुरआत के समय ही फीस बढ़ोतरी, मनमानी फीस वसूलने, कई तरह के अतिरिक्त शुल्क वसूलने, अभिभावकों और छात्रों पर अनावश्यक दबाव डालने जैसी शिकायतों से निपटने के लिए राज्य सरकार ने प्राईवेट स्कूल एक्ट लाने की बात कही थी लेकिन सरकार अब मौजूदा एक्ट में बदलाव करते हुए इसमें केंद्रीय प्रावधान को भी शामिल किया जा रहा है।
गौरतलब है कि प्राईवेट स्कूल शिक्षा के नाम पर कई तरह की फीस वसूलते हैं जिससे छात्रों और अभिभावकों पर अतिरिक्त दवाब पड़ता है। सरकार के द्वारा इन स्कूलों पर लगाम लगाने के लिए पहले प्राईवेट स्कूल एक्ट लाने की बात कही थी। इसका पूरा प्रावधान तैयार कर लिया गया लेकिन इसे फाइनल करने से पहले सरकार अब इसमें केंद्रीय ड्राफ्ट के प्रावधानों को शामिल कर रही है। इस एक्ट के अनुसार, प्रदेश और प्रत्येक जिला स्तर पर निगरानी समिति गठित की जाएगी।
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यहां बता दें कि ड्राफ्ट पूरी तरह से तैयार करने के बाद मंजूरी के लिए कैबिनेट में रखा जाएगा। बताया जा रहा है कि इस समिति के पास छात्रों और अभिभावकों के द्वारा की जाने वाली शिकायत का उल्लंघन करने वालों पर आर्थिक दंड लगाने का अधिकार होगा। इसके साथ ही सजा देने का भी अधिकार होगा। सरकार का मानना है कि इस नए एक्ट से निजी स्कूलों की मनमानी पर रोक लगेगी।
गौर करने वाली बात है कि सरकार ने प्राईवेट एक्ट के नए नियमों में कई तरह की छूट भी देने जा रही है। ऐसा कहा जा रहा है कि राज्य की परिस्थिति और एक शिक्षा का केन्द्र के तौर पर उभरने की वजह से ज्यादा सख्त नियमों का उल्टा असर हो सकता है।