देहरादून। उत्तराखंड में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने आॅनलाइन पोर्टल की शुरुआत कर दी है। ऐसे में किसी भी शख्स को स्टार्टअप शुरू करने के लिए अब इस पोर्टल के जरिए आवेदन करना होगा। बताया जा रहा है कि प्रदेश सरकार ने फिलहाल 7 कंपनियों को स्टार्टअप के रूप में मान्यता दी है। इन कंपनियों को सरकार की ओर से मशीनरी खरीदने, मार्केटिंग के लिए वित्तीय प्रोत्साहन देने के साथ एमएसएमई में दी जाने वाली सभी सुविधा दी जाएगी। मुख्य सचिव उत्पल कुमार की अध्यक्षता में गठित राज्य स्टार्ट अप काउंसिल आवेदनों की जांच करने के बाद मान्यता देगी।
गौरतलब है कि प्रदेश सरकार राज्य में कृषि, स्वास्थ्य, जैव प्रौद्योगिकी, शिक्षा और पर्यटन के साथ ही आयुर्वेद को बढ़ावा देने पर काफी जोर दे रही है। इन क्षेत्रों स्टार्टअप के लिए प्रोजेक्ट तैयार करने वाली कंपनियों को सरकार इन्क्यूबेटर के रूप में प्रोत्साहन देगी। बता दें कि सरकार ने जिन 7 कंपनियों को सरकार ने स्टार्टअप के तौर पर मान्यता दी है उसे प्रदेश के उच्च शिक्षण संस्थानों से इंजीनियरिंग, मैकेनिकल व अन्य विषयों की पढ़ाई कर रहे छात्रों ने बनाई है।
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इन कंपनियों को स्टार्ट अप की मान्यता
राज्य स्टार्ट अप काउंसिल ने सात कंपनियों को स्टार्ट अप के रूप में मंजूरी दी है। जिसमें सनफॉक्स टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, स्थिति इनोवेशन, वेल्थ स्टेट्स टेक्नोलॉजी, एग्रीकैफे बिजनेस, मैस्ट्रो ट्रैवल वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड, मौक्सी लैब व प्रवर्तन टेक्नोलॉजी प्रावइेट लिमिटेड है। अपने इनोवेशन आइडिया को उद्योग के रूप में विकसित करने के लिए युवाओं ने ये कंपनियां बनाई है। सरकार की ओर से सामान्य वर्ग के छात्रों को स्टार्टअप शुरू करने के लिए 5 लाख रुपये की मदद दी जाएगी वहीं अनुसूचित जाति और जनजाति के छात्रों को साढ़े 7 लाख रुपये की आर्थिक मदद दी जाएगी।
उत्तराखंड में स्टार्ट अप को प्रोत्साहित करने के लिए प्रदेश सरकार ने स्टार्ट अप नीति बनाई है। जिसमें काउंसिल के माध्यम से मान्यता प्राप्त स्टार्ट अप को ‘ए’ श्रेणी के जिलों में व्यवसाय स्थापित करने के लिए मासिक भत्ता मिलेगा जिसमें सामान्य वर्ग को 10 हजार, एससी, एसटी, महिला, दिव्यांग वर्ग को 15 हजार (प्रति स्टार्ट अप) मासिक भत्ता एक साल तक दिया जाएगा। एमएसएमई नीति के अनुसार स्टांप ड्यूटी में छूट भी मिलेगी।