देहरादून। राज्य के सरकारी कर्मचारी अब आसानी से अपने सामान्य भविष्य निधि (जीपीएफ) का पैसा निकाल सकेंगे। इसके साथ ही वे अपने आश्रितों के इलाज और शिक्षा के लिए ज्यादा पैसे भी निकाल सकते हैं। सरकार ने उत्तराखंड सामान्य भविष्य निधि (संशोधन) नियमावली की अधिसूचना जारी कर दी है। अब सरकार कर्मचारियों को अपने पैसे निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी।
इनके लिए मिलेगा धन
गौरतलब है कि अभी तक जीपीएफ से पैसा निकालना एक मुसीबतों से भरा काम होता था। अब सरकार ने अपने कार्मिकों को एक तोहफा दिया है। मंत्रिमंडल ने बीती 11 मई को जीपीएफ की नियमावली को ज्यादा सरल बनाते हुए संशोधनों को मंजूरी दी थी। वित्त प्रमुख सचिव राधा रतूड़ी की ओर से जारी संशोधित नियमावली की अधिसूचना के मुताबिक सरकारी कार्मिकों के आश्रितों में अविवाहित भाई-बहन के साथ माता एवं पिता को शामिल किया गया है। सरकारी कर्मचारियों को अपने बच्चों के साथ ही आश्रित सदस्यों की पढ़ाई, धार्मिक कार्यों, भवन मरम्मत या नया भवन, भूमि या फ्लैट के लिए जीपीएफ से धन उपलब्ध होगा।
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अब 10 सालों में निकाले जा सकेंगे पैसे
जीपीएफ से धनराशि अब 12 साल के बजाए 10 साल में निकाली जा सकेगी। नए भवन, भूमि खरीद के लिए 15 साल के बजाए 12 साल में धनराशि उपलब्ध हो जाएगी। जीपीएफ से छह माह के वेतन के बराबर राशि अथवा जीपीएफ में जमा राशि का 50 फीसद निकाला जा सकेगा।