देहरादून। देहरादून के राजपुर इलाके में वन विभाग की जमीन को धोखाधड़ी कर खरीदने के मामले में राज्य के पूर्व डीजीपी बीएस सिद्धू पर मुकदमा दर्ज कराने के प्रार्थना पर अब 26 नवंबर को सुनवाई होगी। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने इस प्रकरण को अब एसीजेएम कोर्ट में स्थानांतरित कर दिया है। बता दें कि भाजपा के नेता रविंद्र जुगरान ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट में परिवाद दाखिल कर आरोप लगाया था कि उन्होंने वन विभाग की जमीन को जालसाजी कर खरीदा है। गौर करने वाली बात है कि एनजीटी ने भी पिछले दिनों उनपर अवैध तरीके से पेड़ों की कटाई के आरोप में करीब 46 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था।
गौरतलब है कि उत्तराखंड के पूर्व डीजीपी बीएस सिद्धू के खिलाफ भाजपा नेता द्वारा दाखिल किए गए परिवाद पर संज्ञान लेते हुए कोर्ट ने पुलिस से रिपोर्ट तलब की थी। पुलिस की रिपोर्ट के बाद इस मामले की सुनवाई सीजेएम कोर्ट में हुई थी अब मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने अब इसे एससीजेएम की कोर्ट में स्थानांतरित कर दिया है। इसकी सुनवाई अब 26 नवंबर को होगी।
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यहां बता दें कि राज्य के पूर्व डीजीपी बीएस सिद्धू ने अपने पद पर रहते हुए राजपुर इलाके में वन विभाग की जमीन गैर कानूनी तरीके से खरीदी थी। भाजपा के नेता जुगरान ने बताया कि इस मामले में अब सुनवाई के लिए 26 नवंबर की तिथि तय की गई है। गौर करने वाली बात है कि पिछले दिनों नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए अवैध तरीके से पेड़ों की कटाई करवाई। इसके लिए उनपर एनजीटी ने 46 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया था। एनजीटी ने 1 महीने के अंदर जुर्माने की रकम प्रभागीय वनाधिकारी कार्यालय में जमा करने के आदेश जारी करते हुए कहा था कि जुर्माने की रकम जमा नहीं कराने पर वसूली की कार्रवाई की जाएगी।