Saturday, April 20, 2024

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हाईकोर्ट ने प्रधानाध्यापक के पदों पर पदोन्नती मामले में दिया अहम फैसला, किया आरक्षण का कोटा तय

अंग्वाल न्यूज डेस्क
हाईकोर्ट ने प्रधानाध्यापक के पदों पर पदोन्नती मामले में दिया अहम फैसला, किया आरक्षण का कोटा तय

नैनीताल। राज्य में जल्द ही नया शिक्षा सत्र शुरू होने वाला है। ऐसे में सरकार के सामने हाईस्कूलों में शिक्षकों और प्रधानाध्यापकों के खाली पदों को भरने की चुनौती होगी। हाईस्कूलों में प्रधानाध्यापक पदों पर पदोन्नति को लेकर नैनीताल हाईकोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया है। इसके तहत एलटी से प्रवक्ता बने शिक्षकों के लिए पदोन्नति में 55 फीसदी कोटा तय कर दिया गया है, जबकि शेष 45 फीसदी पदों पर सीधी भर्ती से प्रवक्ता बनने वाले शिक्षकों को प्रमोशन दिया जाएगा। न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की एकलपीठ ने यह आदेश दिए हैं। 

एलटी से प्रवक्ता बने शिक्षकों को ज्यादा मौके

गौरतलब है कि हाईस्कूलों में प्रधानाध्यपक के पदों पर होने वाली पदोन्नती को लेकर हल्द्वानी के हेमंत कुमार ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी जिसमें कहा गया था कि एलटी से प्रवक्ता बने शिक्षकों को प्रधानाध्यापक के पदों पर पदोन्नती के ज्यादा अवसर दिया जाता है जबकि सीधी भर्ती वाले प्रवक्ता को कम मौके दिए जाते हैं। यहां बता दें कि इस याचिका पर सुनवाई करने से पहले हाईकोर्ट ने शिक्षकों की पदोन्नती पर रोक लगा दी थी।

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पदोन्नती प्रक्रिया होगी शुरू

आपको बता दें कि हेमंत कुमार की याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की एकलपीठ ने इस याचिका को अंतिम रूप से निस्तारित कर दिया। अदालत ने अपने आदेश में साफ कह दिया है कि एलटी से प्रवक्ता बने शिक्षकों को प्रधानाध्यापक के पद पर 55 फीसदी आरक्षण दिया जाएगा जबकि बाकी के 45 फीसदी पदों पर सीधी भर्ती वाले प्रवक्ताओं को मौका दिया जाएगा। इसमें एलटी शिक्षकों की कोई हिस्सेदारी नहीं होगी। हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद शिक्षा सत्र के शुरू होने के साथ ही प्रधानाध्यापक पद पर पदोन्नती देने का काम भी शुरू कर दिया जाएगा। 

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