देहरादून। नैनीताल हाईकोर्ट ने प्रदेश के मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र रावत को एक बड़ी राहत दी है। हाईकोर्ट ने देहरादून की रहने वाली हेमा पुरोहित नाम की महिला द्वारा दायर एक चुनाव याचिका को खारिज कर दिया और याचिकाकर्ता पर 2 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। गौरतलब है कि हेमा पुरोहित ने अपनी याचिका में दावा किया था कि साल 2017 में हुए विधानसभा चुनाव में उसने डोईवाला सीट से अपना नामांकन दाखिल किया था लेकिन कुछ कागजों पर उसके दस्तखत नहीं होने की वजह से चुनाव अधिकारी ने उसका नामांकन रद्द कर दिया। नामांकन रद्द होने के बाद उन्हें सुनवाई का कोई मौका नहीं दिया गया जबकि नामांकन पत्र में गड़बड़ी वाले उम्मीदवारों को सुनवाई का पूरा मौका दिया गया।
ये भी पढ़ें - उत्तराखंड के 34 मेधावी छात्र-छात्राओं को मिला गवर्नर्स अवार्ड, राज्यपाल ने किया सम्मानित
गौरतलब है कि याचिकाकर्ता ने उन्हें चुनाव में भाग लेने से रोके जाने का दावा करते हुए न्यायालय से डोइवाला विधानसभा सीट पर दोबारा चुनाव कराने का अनुरोध किया था। मामले पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति लोकपाल सिंह की एकलपीठ ने याचिका को आधारहीन पाते हुए उसे खारिज कर दिया। अदालत ने हेमा पर 2 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया। बता दें कि मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र रावत डोईवाला से ही विधायक हैं।