नैनीताल। राज्य के विभिन्न स्कूलों में प्रवक्ता के पद पर तैनात अतिथि शिक्षकों को हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने सरकार को मार्च 2018 तक इस व्यवस्था को जारी रखने के निर्देश दिए हैं। हाईकोर्ट ने राज्य लोक सेवा आयोग को नियमित नियुक्ति के लिए जारी विज्ञापन पर जल्द कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए हैं। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति केएम जोसफ और न्यायमूर्ति आलोक सिंह की संयुक्त खंडपीठ ने मामले की सुनवाई की।
प्रवक्ता पदों पर नियुक्ति बरकरार रखने के निर्देश
गौरतलब है कि प्रवक्ता पदों पर नियुक्ति को लेकर ललित मोहन और अन्य ने हाईकोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर की थी। याचिका में कहा गया था कि प्रदेश में शिक्षकों की कमी को देखते हुए हाईकोर्ट ने पूर्व में अतिथि शिक्षकों का कार्यकाल मार्च 2018 तक बढ़ाने के आदेश दिए थे, लेकिन इस आदेश में प्रवक्ता पदों को शामिल नहीं किया था। याची के एलटी पद पर तैनाती होने से उनके लिए ही आदेश जारी हुए, जबकि प्रवक्ता पदों पर भी यही स्थिति है। इसे देखते हुए प्रवक्ता अतिथि शिक्षकों की सेवाएं भी मार्च 2018 तक जारी रखने के आदेश पारित किए जाएं।
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नियमित नियुक्ति के निर्देश
आपको बता दें कि संयुक्त खंडपीठ ने सुनवाई के बाद प्रवक्ता पद पर तैनात अतिथि शिक्षकों के सेवा को मार्च 2018 तक बहाल रखने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही सरकार को इस बात के भी निर्देश दिए हैं कि राज्य लोक सेवा आयोग को भी नियमित नियुक्ति के लिए जारी विज्ञापन पर जल्द कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।